नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय मंगलवार को एस्सार स्टील के लिए बोली लगाने की पात्रता के मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) द्वारा 7,000 करोड़ रुपए के भुगतान के समय की अवधि बढ़ाने के लिए आर्सेलरमित्तल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया।
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प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने दूसरी बोली के लिए योग्य बनने हेतु आज तक 7,000 करोड़ रुपए के भुगतान के आदेश पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि हम इस पर बुधवार को सुनवाई करेंगे।
एनसीएलएटी ने पिछले गुरुवार को अपने फैसले में कहा था कि रूस के वीटीबी समूह के समर्थन से न्यूमेटल की दूसरी बोली योग्य थी और उसने आर्सेनलमित्तल को इसके लिये योग्यता प्राप्त करने हेतु 11 सितंबर तक अपनी दूसरी सहायक कंपनियों की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था ताकि उस पर लगा बकायेदार का ठप्पा हट जाए। एस्सार स्टील के लिये बोली लगाने की पात्रता प्राप्त करने वाले तीसरे व्यक्ति वेदांता के अनिल अग्रवाल हैं।