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PAN-Aadhaar Link पर आयकर विभाग ने जारी की नई चेतावनी, कहा 31 मार्च तक जोड़ना है अनिवार्य

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Mar 17, 2020 11:43 am IST,  Updated : Mar 17, 2020 11:43 am IST

PAN-Aadhaar Link Deadline विभाग ने सोशल मीडिया पर दिए पोस्ट में कहा है कि पैन को 31 मार्च से 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

Fresh PAN-Aadhaar Linking alert from Income Tax department: Don’t miss the deadline- India TV Hindi
Fresh PAN-Aadhaar Linking alert from Income Tax department: Don’t miss the deadline

नई दिल्‍ली। आयकर विभाग ने ताजा चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है और लोगों को इसके लिए निर्धारित 31 मार्च की निर्धारित समयसीमा का पालन करने को कहा जा रहा है। विभाग ने पिछले महीने कहा था कि अगर 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या को आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो पैन काम नहीं करेगा।

आयकर विभाग ने कहा कि इस समयसीमा का पालन करें। विभाग ने सोशल मीडिया पर दिए पोस्ट में कहा है कि पैन को 31 मार्च से 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं।

विभाग ने ट्विटर पर वीडियो डालते हुए कहा कि यह आगे के लिए फायदेमंद है। वीडियो में कहा गया है कि दो तरीके से यह काम किया जा सकता है। पहला, 567678 या 56161 पर संदेश भेजकर यह किया जा सकता है। संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है।

दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in ) के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं। अभी 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है। 

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