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विदेशों में अर्जित समुद्री नाविकों की आय पर नहीं लगेगा टैक्‍स, सीबीडीटी ने दी बड़ी राहत

सरकार ने प्रवासी समुद्री नाविकों को विदेश जा रहे जहाज पर भारत के बाहर दी गई सेवाओं से प्राप्त आय पर टैक्‍स न लगाने की राहत दी है।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Published on: May 24, 2017 12:41 IST
विदेशों में अर्जित समुद्री नाविकों की आय पर नहीं लगेगा टैक्‍स, सीबीडीटी ने दी बड़ी राहत- India TV Paisa
विदेशों में अर्जित समुद्री नाविकों की आय पर नहीं लगेगा टैक्‍स, सीबीडीटी ने दी बड़ी राहत

मुंबई। सरकार ने समुद्री नाविकों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब प्रवासी समुद्री नाविकों को विदेश जा रहे जहाज पर भारत के बाहर दी गई सेवाओं से प्राप्त आय पर टैक्‍स नहीं लगेगा।

बयान के अनुसार यूनियनों के ज्ञापन को देखने के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 11 अप्रैल को परिपत्र जारी किया था। इसमें 26 अप्रैल को संशोधन किया गया। पूर्व में आयकर प्राधिकरण ने व्यवस्था दी थी कि प्रवासी समुद्री नाविकों की आय, जो सीधे भारत में एनआरआई खाते में आती है, टैक्‍स के दायरे में आएगी। उसके बाद यूनियनों ने इसके खिलाफ ज्ञापन दिया था।

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