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मनोरंजन पार्क के टिकट पर कम हुआ टैक्‍स, सरकार ने जीएसटी दर 25 से घटाकर की 18 प्रतिशत

मनोरंजन पार्क (अम्यूजमेंट पार्क) के टिकट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि नई दर 25 जनवरी से प्रभावी हो चुकी है।

Abhishek Shrivastava Edited by: Abhishek Shrivastava
Published on: February 07, 2018 18:01 IST
gst council - India TV Paisa
gst council

नई दिल्‍ली। मनोरंजन पार्क (अम्यूजमेंट पार्क) के टिकट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि नई दर 25 जनवरी से प्रभावी हो चुकी है। मनोरंजन पार्कों के तहत थीम पार्क, वाटर पार्क और मेरी गो राउंड की टिकटों पर जीएसटी दर में कटौती की गई है। 

मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि राज्य पंचायत और नगर निकायों के जरिये मनोरंजन या अम्यूजमेंट पार्कों पर स्थानीय कर नहीं बढ़ाएंगे। बयान में कहा गया है कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि जीएसटी में कटौती का लाभ बच्चों और उनके परिवारों को मिल सके। 

मंत्रालय ने कहा कि उसे कई वर्गों से मनोरंजन पार्कों पर कर की दर घटाने का आग्रह मिला था। इनमें कहा गया था कि ऐसे पार्कों से बच्चों और उनके परिवारों को मनोरंजन तथा सीखने को मिलता है। 

बयान में कहा गया है कि जीएसटी परिषद ने थीम पार्क, वाटर पार्क, मेरी गो राउंड, गो कार्टिंग और बैले के लिए भी कर की दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है। इसमें कहा गया है कि सर्कस, नृत्य और थियेटर प्रदर्शन के प्रवेश टिकटों पर छूट की सीमा को दोगुना कर 500 रुपए कर दिया गया है। 

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