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आय घोषणा योजना भुगतान की राशि का स्रोत नहीं पूछेंगे बैंक, IBA ने दिए आदेश

 Written By: Ankit Tyagi
 Published : Nov 28, 2016 12:40 pm IST,  Updated : Nov 28, 2016 12:40 pm IST

IBA के मुताबिक IDS के तहत पहली किस्त के भुगतान की अंतिम तारीख पास में आने के बीच बैंकों से कहा गया है कि इस तरह का भुगतान बिना किसी बाधा के स्वीकार किया जाए

आय घोषणा योजना भुगतान की राशि का स्रोत नहीं पूछेंगे बैंक, IBA ने बैंकों को दिए निर्देश- India TV Hindi
आय घोषणा योजना भुगतान की राशि का स्रोत नहीं पूछेंगे बैंक, IBA ने बैंकों को दिए निर्देश

नई दिल्ली। आय घोषणा योजना (IDS) के तहत कर व जुर्माने की पहली किस्त के भुगतान की अंतिम तारीख पास में आने के बीच बैंकों से कहा गया है कि इस तरह का भुगतान बिना किसी बाधा के स्वीकार किया जाए और जमाकर्ता से धन के स्रोते के बारे में नहीं पूछा जाए।

IBA ने लिखा पत्र

  • इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने इस बारे में अपने सभी सदस्यों को पत्र लिखा है।
  • इसमें CBDT द्वारा RBI को भेजे गए परिपत्र का हवाला दिया गया है।
  • इसके अनुसार एक घोषणाकर्ता ने शिकायत की है कि बेंगलुरू की एक बैंक शाखा ने कर व जुर्माने की राशि स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

    उल्लेखनीय है कि सरकार ने कालेधन की घोषणा के लिए आईडीएस की पेशकश थी जिसकी अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो गई।

IDS से सरकार को मिला था 64 हजार करोड़ रुपए

  • आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत 64,275 लोगों ने 65,250 करोड़ रुपए राशि की घोषणा की। इससे सरकार को कर आदि के रूप में 30000 करोड़ रुपए मिलेंगे।

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CBDT ने कहा

  • CBDT ने जिक्र किया है इस योजना के तहत कर, अधिभार व जुर्माने से 25 प्रतिशत राशि का भुगतान 30 नवंबर 2016 तक किया जाना है।
  • आईबीए ने बैंकों से कहा है कि वे इस योजना से अवगत रहें और भुगतान स्वीकार करें तथा इस तरह के मामलों में जमाकर्ता से धन के स्रोत के बारे में नहीं पूछें।
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