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इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख हुई 5 अगस्‍त, करदाताओं की परेशानियों को देखते हुए लिया गया निर्णय

 Written By: Manish Mishra
 Published : Jul 31, 2017 03:35 pm IST,  Updated : Jul 31, 2017 03:57 pm IST

इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने में करदाताओं को हो रही परेशिानियाें को देखते हुए इनकम टैक्‍स विभाग ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ा कर 5 अगस्‍त कर दी है।

इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख हुई 5 अगस्‍त, करदाताओं की परेशानियों को देखते हुए लिया गया निर्णय- India TV Hindi
इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख हुई 5 अगस्‍त, करदाताओं की परेशानियों को देखते हुए लिया गया निर्णय

नई दिल्‍ली। इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने में करदाताओं को हो रही परेशिानियाें को देखते हुए इनकम टैक्‍स विभाग ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ा कर 5 अगस्‍त कर दी है। उल्‍लेखनीय है कि indiatvpaisa.com ने आज सुबह ही इसकी संभावना जताई थी। दरअसल, पिछले दो-तीन दिनों से https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने में करदाताओं को दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा था और आज आखिरी दिन तो इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट ही ठप पड़ गई थी। आपको बता दें कि आज नई तारीख की घोषणा इनकम टैक्‍स विभाग ने भले ही कर दी हो लेकिन इससे पहले इसने कहा था कि इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

आज सुबह इनकम टैक्‍स विभाग ने ट्वीट कर कहा था :

कुछ मिनटों पहले दूसरा ट्वीट कर तारीख आगे बढ़ाने की बात कही गई है :

यह भी पढ़ें : ठप हुई इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट, रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ सकती है आगे

इसलिए भी इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़नी तय थी

तारीख इसलिए भी बढ़ सकती थी क्‍योंकि इस साल ऐसे कई बदलाव हुए हैं जिनसे इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना प्रभावित हो सकता है। इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने वाले कुछ लोगों ने इससे संबंधित ट्वीट भी किए हैं। केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बैंकों द्वारा TDS (स्रोत पर कर कटौती) रिटर्न दाखिल करने के नियमों में 2016 में संशोधन किया था। इसके अलावा टैक्‍स काटने वाले अन्‍य लोगों या इकाइयों को टैक्‍स पेयर्स को फॉर्म 16A जारी करने के नियमों में भी बदलाव किया गया था। इन संशोधनों के कारण, टैक्‍स काटने वालों के लिए वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए फॉर्म 16A  जारी करने की तिथि भी बढ़ाई गई थी। बदले नियमों के अनुसार, फॉर्म 16A जारी करने की तिथि 15 दिन बढ़ा कर 15 जून कर दी गई थी।

यह भी पढ़ें : इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना हो जाएगा आसान, इस्‍तेमाल करें इनकम टैक्‍स विभाग का आयकर सेतु ऐप

पिछले बजट में टैक्‍स पेयर्स को कुछ अतिरिक्‍त नियमों का अनुपालन करने का प्रस्‍ताव किया गया था। 1 जुलाई 2017 से पैन नंबर को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया और इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करते समय आधार नंबर देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इनकम टैक्‍स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर कोई भी टैक्‍स पेयर तब तक अपना रिटर्न फाइल पहीं कर सकता जब तक उसका आधार नंबर पैन से लिंक्‍ड न हो। कुछ लोगों को परेशानी इसलिए भी हो रही थी क्‍योंकि पैन और आधार के आंकड़े मेल नहीं खा रहे थे।

अब आखिरी दिन इनकम टैक्‍स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का ठप पड़ना, तारीख आगे बढ़ाए जाने की एक वास्‍तविक वजह बनी और आज 3 बजे के आसपास अंतिम तारीख 5 अगस्‍त कर दी गई।

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