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आयकर विभाग करदाताओं के लिए सात 7 को नया ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू करेगा

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : May 20, 2021 09:33 pm IST,  Updated : May 20, 2021 09:33 pm IST

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयकर विभाग अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

आयकर विभाग करदाताओं के लिए सात जून को नया ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू करेगा- India TV Hindi
आयकर विभाग करदाताओं के लिए सात जून को नया ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू करेगा Image Source : FILE

नयी दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयकर विभाग अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसका इस्तेमाल आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने और अन्य कर संबंधित कार्यों के लिए किया जा सकेगा। विभाग करदाताओं के अनुकूल आयकर रिटर्न भरने के लिये नई वेबससाइट सात जून को पेश करेगा। मौजूदा वेब पोर्टल को इस दौरान हटा दिया जाएगा। मौजूदा पोर्टल एक जून से छह जून तक ‘ब्लैकआउट अवधि’ में रहेगा। 

सीबीडीटी ने करदाताओं से कहा कि अगर कोई जरूरी दस्तावेज जमा करना है या अपलोड अथवा डाउनलोड करना है, उसे एक जून से पहले पूरा कर लें ताकि पोर्टल बंद (एक से छह जून) रहने के दौरान कोई समस्या नहीं हो। विभाग के ‘सिस्टम’ निदेशालय ने बुधवार को सूचित किया कि पुराने पोर्टल .गॉव.इन (www.incometaxindiaefiling.gov.in) से नये पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंकमटैक्सगॉव.इन (www.incometaxgov.in) पर जाने का काम पूरा हो गया है और इसे सात जून से चालू कर दिया जाएगा। 

आदेश के अनुसार, ‘‘नये पोर्टल की शुरूआत के क्रम में मौजूदा पोर्टल एक जून से छह जून के लिये करदाताओं और अन्य बाहरी लोगों के लिये उपलब्ध नहीं होगा।’’ सीबीडीटी ने बयान में कहा, ‘‘पुराने पोर्टल से नये पोर्टल पर जाने और उसके शुरू होने के दौरान कुछ समय के लिये करदाताओं और अन्य संबंधित पक्षों से धैर्य रखने का आग्रह किया जाता है।’’ 

बयान के अनुसार, ‘‘इससे करदातओं को कोई समस्या नहीं होगी। विभाग इस अवधि के दौरान किसी तरह के अनुपालन को लेकर कोई समय तय नहीं करेगा।’ आदेश में अधिकारियों से कहा गया है कि वे कोई भी सुनवाई या शिकायत के निपटारे के लिए 10 जून के बाद की तारीख तय करें, ताकि तब तक करदाता नए सिस्टम को अच्छी तरह समझ लें। 

आदेश में यह भी कहा गया कि इस दौरान करदाता और विभाग के अधिकारी के बीच निर्धारित कोई भी कार्य स्थगित किया जा सकता है। नया वेब पोर्टल छह व्यापक श्रेणियों में नये फीचरों से लैस होगा और इससे करदाताओं को जल्द रिफंड जारी करने में भी मदद मिलेगी। नये पोर्टल में करदाताओं की सुविधा के लिये कई तरह की सहायता के उपाय भी किये गये हैं। 

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