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RBI ने बैंक खाते के साथ आधार जोड़ना बताया अनिवार्य, पिछले हफ्ते जारी हुआ है सर्कुलर

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Apr 23, 2018 09:06 am IST,  Updated : May 11, 2018 04:10 pm IST

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘ अपने ग्राहक को जानो (KYC) के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत जैविक पहचान पत्र आधार को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।

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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘ अपने ग्राहक को जानो (KYC) के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत जैविक पहचान पत्र आधार को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि आधार की अनिवार्यता इसको लेकर उच्चतम न्यायालय में चल रहे मामले में अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। RBI ने शुक्रवार को जारी एक परिपत्र में यह जानकारी दी। 

अभी KYC के लिए ग्राहक का एक हालिया फोटो और आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (PAN) की कॉपी और पते के सबूत के लिए आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज (OVD) माना जाता था।  RBI ने संशोधित दिशानिर्देश में कहा है कि जैविक पहचान पत्र हेतु आवेदन करने के पात्र हर व्यक्ति से आधार संख्या तथा पैन या फॉर्म 60 प्राप्त करने की जरूरत होगी।

सूत्रों ने कहा कि इस कदम से बैंकिंग सेवाओं के लिए भरोसे का माहौल तैयार होगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि जम्मू कश्मीर , असम और मेघालय में रहने वाले लोग जो आधार या आधार पंजीयन आवेदन नहीं देते हैं बैंक उनसे पहचान और पता के लिए ओवीडी तथा हालिया फोटो मांग सकते हैं। उसने कहा कि जो लोग भारत के रहने वाले नहीं हैं या जो आधार हासिल करने के पात्र नहीं है , उनसे भी आधार नहीं मांगा जाएगा।

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