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एक अप्रैल से SBI की 29 शाखाओं द्वारा जारी किए जाएंगे नए चुनावी बांड, सरकार ने दी अपनी मंजूरी

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को एक अप्रैल 2021 से 10 अप्रैल 2021 के दौरान 29 अधिकृत शाखाओं के जरिये चुनावी बांड की 16वें चरण की बिक्री और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: March 31, 2021 12:21 IST
Modi Govt approves issuance of electoral bonds from April 1 - India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

Modi Govt approves issuance of electoral bonds from April 1

नई दिल्‍ली। चार राज्‍यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को चुनावी बांड (electoral bonds) की 16वीं किस्‍त को जारी करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। चुनावी बांड की बिक्री 1 अप्रैल से शुरू होकर 10 अप्रैल तक चलेगी।  

राजनीतक दलों को दिए जाने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयास के तहत चुनावी बांड की व्यवस्था की गई है। इसके तहत राजनीतिक दलों को नकद चंदे के बजाये चुनावी बांड का विकल्प रखा गया है। हालांकि विपक्षी दल ऐसे बांड के जरिये चंदे में कथित पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता जताते रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि निर्वाचन आयोग ने 17 मार्च को आचार संहिता के दृष्टकोण से कुछ शर्तों के साथ चुनावी बांड को मंजूरी दी है। इसमें यह शर्त शामिल है कि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता या पदाधिकारी सार्वजनिक भाषण या प्रेस अथवा अपने उन क्षेत्र के लोगों से इस संदर्भ में कुछ नहीं कहेंगे, जहां चुनाव होने जा रहे हैं।

एसबीआई की 29 शाखाओं से होगी बिक्री

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को एक अप्रैल 2021 से 10 अप्रैल 2021 के दौरान 29 अधिकृत शाखाओं के जरिये चुनावी बांड की 16वें चरण की बिक्री और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। एसबीआई की ये 29 शाखाएं कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरूवनंतपुरम, पटना, नई  दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, देहरादून, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में हैं।

2018 में हुई थी पहली बार बिक्री

पहले चरण में चुनावी बांड की बिक्री एक से 10 मार्च 2018 को हुई थी। चुनावी बांड की 15वें चरण की बिक्री एक जनवरी से 10 जनवरी 2021 के बीच हुई थी। योजना के प्रावधान के अनुसार चुनावी बांड कोई व्यक्ति खरीद सकता है, जो भारत का नागरिक या यहां गठित इकाई है। वैसे पंजीकृत दल जिन्होंने पिछले लेकसभा या विधानसभा चुनाव में कम-से-कम एक प्रतिशत वोट हासिल किया है, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के हकदार हैं।

एसबीआई है एकमात्र बैंक

एसबीआई एक मात्र बैंक है जिसे इस प्रकार के बांड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। चुनावी बांड जारी करने के 15 दिनों के भीतर वैध रहता है। वैधता अवधि समाप्त होने के बाद अगर बांड जमा किया जाता है, तो उसे संबंधित राजनीतिक दल को भुगतान नहीं किया जाएगा। पात्र राजनीतिक दलों द्वारा जमा बांड की राशि उसी दिन उसके खाते में आ जाएगी। 

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