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नीरव मोदी ने प्रत्यर्पण के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की नई याचिका, 21 जुलाई को होगी सुनवाई

अगले महीने तय संक्षिप्त सुनवाई में हाई कोर्ट के न्यायाधीश इस बात का निर्धारण करेंगे कि क्या गृह मंत्री के फैसले के खिलाफ याचिका देने का कोई आधार है या नहीं।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 30, 2021 8:45 IST
 Nirav Modi renews extradition appeal to be heard on July 21- India TV Paisa
Photo:PTI

 Nirav Modi renews extradition appeal to be heard on July 21

लंदन। भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) ने मंगलवार को लंदन के हाई कोर्ट में भारत प्रत्यर्पण किए जाने के खिलाफ नई याचिका दायर की है। उसके खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े दो अरब डॉलर के घोटाले के मामले में धनशोधन और धोखाधड़ी के आरोप में भारत में मुकद्दमा चलाया जाना है। दक्षिण पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में बंद 50 वर्षीय हीरा कारोबारी को पिछले हफ्ते हाई कोर्ट में याचिका के पहले चरण में हार का सामना करना पड़ा था।

न्यायाधीश ने उसकी याचिका लिखित रूप से नामंजूर कर दी थी। मोदी के वकीलों के पास 16 अप्रैल को ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल द्वारा जारी प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने की मंजूरी के लिए दलील पेश करने की खातिर मौखिक सुनवाई की मांग करने वाली नई  याचिका देने के लिए पांच दिन का समय था। अदालत के एक अधिकारी ने मंगलवार को पुष्टि करते हुए कहा कि नई सुनवाई 21 जुलाई, 2021 के लिए सूचीबद्ध की गई है।

अगले महीने तय संक्षिप्त सुनवाई में हाई कोर्ट के न्यायाधीश इस बात का निर्धारण करेंगे कि क्या गृह मंत्री के फैसले के खिलाफ याचिका देने का कोई आधार है या नहीं। वह यह भी फैसला करेंगे कि फरवरी में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने के पक्ष में सुनाए गए फैसले के मामले में पूर्ण सुनवाई की जाए या नहीं। भारतीय प्राधिकरणों की ओर से अदालत में पैरवी कर रहे क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज (सीपीएस) ने इससे पहले कहा कि वह प्रक्रिया के अगले चरणों का इंतजार कर रही है।

सीपीएस ने पिछले महीने कहा था कि अगर मोदी को याचिका देने की मंजूरी दी जाती है तो हम भारत सरकार की ओर से ऐसी किसी भी याचिका कार्यवाही के खिलाफ खड़े होंगे।  

 

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