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पाकिस्‍तान ने टीकाकरण के लिए बनाए अजीबो-गरीब नियम, वैक्‍सीन न लेने वालों को होगी बड़ी परेशानी

बिना टीकाकरण वाले लोगों को रेस्टॉरेंट और होटल के अंदर जाने की भी अनुमति नहीं है। ऐसे लोग न तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं और न ही शॉपिंग मॉल के भीतर प्रवेश कर सकते हैं।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : September 01, 2021 15:49 IST
Pakistan impose new restrictions for unvaccinated people- India TV Paisa
Photo:PTI

Pakistan impose new restrictions for unvaccinated people

लाहौर। पाकिस्‍तान के पंजाब प्रांत के प्रशासन ने कोरोना टीका न लगवाने वाले लोगों पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। एक सितंबर से केवल कोरोनावायरस वैक्‍सीनेशन सर्टिफ‍िकेट दिखाने वाले लोगों को ही लाहौर में पेट्रोल पंप से पेट्रोल की बिक्री की जाएगी। समा टीवी की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। पंजाब में कोविड मामलों में वृद्धि के बाद यह फैसला लिया गया है।

पंजाब के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री यासमीन राशिद के मुताबिक वेंटीलेर्स पर जाने वाले लगभग 70 प्रतिशत मरीज वो हैं, जिन्‍होंने अभी तक कोविड वैक्‍सीन का डोज नहीं लिया है। हालांकि लाहौर में पेट्रोम पंप के प्रबंधकों का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई व्‍यवस्‍था नहीं है जिससे वह यह चेक कर सकें कि लोगों ने टीका लगवाया है या नहीं। उन्‍होंने कहा कि जब वह ग्राहकों से पूछते हैं कि क्‍या आपने टीका लगवाया है, तो हर कोई जवाब देता है कि हां लगवाया है।

सार्वजनिक परिवहन और होटल में जाने पर रोक

 बिना टीकाकरण वाले लोगों को रेस्‍टॉरेंट और होटल के अंदर जाने की भी अनुमति नहीं है। ऐसे लोग न तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर स‍कते हैं और न ही शॉपिंग मॉल के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं बिना टीकाकरण वाले लोगों को 15 सितंबर से ट्रेन यात्रा भी नहीं करने दी जाएगी। पंजाब प्रशासन ने कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक कोरोना वायरस की खुराक नहीं ली है उन्‍हें 15 सितंबर के बाद ट्रेन से यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक, टीका न लगवाने वाले लोगों को ट्रेन टिकट की बिक्री नहीं की जाएगी। सभी रेल यात्रियों, रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह 15 सितंबर तक कोविड वैक्‍सीन का पहला डोज लगवा लें। इन लोगों के लिए 15 अक्‍टूबर तक पूर्ण रूप से टीका लगवाना अनिवार्य किया गया है।

यात्रियों और रेलवे कर्मियों की सुविधा के लिए पूरे देश में रेलवे स्‍टेशनों पर मोबाइल वैक्‍सीनेशन सेंटर्स की स्‍थापना की गई है। रेलवे ने वैक्‍सीन जागरूकता के लिए जगह-जगह बैनर्स और पोस्‍टर भी लगाए हैं। एनसीओसी ने कहा कि यदि बिना टीका वाले किसी यात्री को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति दी जाती है तो इसके लिए स्‍टेशन मास्‍टर को सजा दी जाएगी।  

एनसीओसी ने बिना टीकाकरण वाले लोगों के लिए अन्‍य प्रतिबंधों की भी घोषणा की है। छात्रों और 17 साल से अधिक उम्र के लोगों को 15 अक्‍टूबर तक टीकें की दोनों खुराक लेना अनिवार्य है। केवल फुली वैक्‍सीनेटेड लोगों को ही 30 सितंबर से अंतरराष्‍ट्रीय और घरेलू उड़ान में सफर करने की अनुमति होगी।

30 सितंबर के बाद बिना टीका वाले लोगों का मॉल्‍स, होटल्‍स, रेस्‍टॉरेंट्स और गेस्‍ट हाउस में जाना और वहां काम करना प्रतिबंधित होगा। 15 अक्‍टूबर के बाद बिना टीका वाले लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने नहीं दिया जाएगा। 31 अक्‍टूबर के बाद टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों को ही मोटरवे और हाईवे पर जाने की अनुमति होगी।

एक दिन में 14 लाख टीके लगाने का रिकॉर्ड

पाकिस्‍तान ने एक दिन में सर्वाधिक टीके लगाने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मंगलवार को 14 लाख लोगों को कोविड वैक्‍सीन का टीका लगाया गया। एनसीओसी प्रमुख असद उमर ने बताया कि देश में अबतक 5.51 करोड़ लोगों को कोरोनावायरस का टीका लगाया जा चुका है।

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