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RBI ने करूर वैश्य बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका, निर्देश नहीं मानने का दंड

निजी क्षेत्र के बैंक करूर वैश्य बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। बैंक पर जरूरी निर्देश नहीं मानने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: September 28, 2018 23:39 IST
RBI, करूर वैश्य बैंक- India TV Paisa

RBI ने करूर वैश्य बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका, निर्देश नहीं मानने का दंड

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के बैंक करूर वैश्य बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। बैंक पर जरूरी निर्देश नहीं मानने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है।

RBI ने 25 सितंबर को जुर्माना लगाने का आदेश जारी कर दिया था। RBI ने शुक्रवार को प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि बैंक ने फ्रॉड की जानकारी देने और चालू खाता खोलने के समय जरूरी अनुशासन के नियमों का पालन नहीं किया।

RBI, करूर वैश्य बैंक

RBI ने करूर वैश्य बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका, निर्देश नहीं मानने का दंड

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