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RBI ने व्हाइट लेबल ATM परिचालकों पर 6 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका

बीस जून, 2012 को जारी ‘भारत में व्हाइट लेबल एटीएम-दिशानिर्देश’ का अनुपालन नहीं करने को लेकर चार व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों पर जुर्माना लगाया गया।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: August 27, 2021 23:55 IST
RBI ने व्हाइट लेबल ATM परिचालकों पर 6 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका- India TV Paisa
Photo:FILE

RBI ने व्हाइट लेबल ATM परिचालकों पर 6 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को नियामकीय अनुपालन में ढिलाई को लेकर हिताची पेमेंट सर्विसेज और टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट समेत व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों पर 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने प्रीपेड भुगतान उत्पाद (पीपीआई) जारी करने वाली कंपनी ट्रांजेक्शन एनालिस्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर भी संचालन से संबंधित निर्देशों और अपने ग्राहक को जानें से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 

बीस जून, 2012 को जारी ‘भारत में व्हाइट लेबल एटीएम-दिशानिर्देश’ का अनुपालन नहीं करने को लेकर चार व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों पर जुर्माना लगाया गया। बीटीआई पेमेंट्स और हिताची पेमेंट सर्विसेज पर 2-2 करोड़ रुपये और टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड और वक्रांगी लिमिटेड पर 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मुख्यतौर पर गैर- बैंकिंग कंपनियों, भुगतान सेवा चलाने वाली कंपनियों के एटीएम को व्हाइट एटीएम कहा जाता है।

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