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RBI ने किया कटे-फटे नोट बदलने के नियम में बदलाव, तत्‍काल प्रभाव से हुए लागू

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : Sep 07, 2018 08:14 pm IST, Updated : Sep 07, 2018 08:14 pm IST

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में शुक्रवार को बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक द्वारा 2,000 रुपए, 200 रुपए और अन्य कम मूल्य के बैंक नोट पेश किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है।

currency notes- India TV Paisa
Photo:CURRENCY NOTES

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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में शुक्रवार को बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक द्वारा 2,000 रुपए, 200 रुपए और अन्य कम मूल्य के बैंक नोट पेश किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। 

वर्ष 2016 के नवंबर में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 200 रुपए और 2,000 रुपए के नए नोट पेश किए थे। इसके अलावा 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए के छोटे आकार के नोट पेश किए थे।

रिजर्व बैंक के देश भर में कार्यालयों या मनोनीत बैंक शाखाओं में कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं। नोट की स्थिति पर आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकता है। रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियम 2009 में संशोधन करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में कटे-फटे नोट को बदलने में लोगों को सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। नई श्रृंखला के नोट पूर्व की श्रृंखला के मुकाबले छोटे हैं। ये नियम तत्काल प्रभाव से अमल में आ गए हैं। 

रिजर्व बैंक ने कहा कि 50 रुपए और उससे अधिक मूल्य के नोट के मामले में पूर्ण मूल्य के भुगतान के लिए नोट के न्यूनतम क्षेत्र की जरूरत को लेकर भी नियम में बदलाव किए गए हैं।  

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