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नोटबंदी के बाद 20,000 रुपए कैश गिफ्ट और चंदे की होगी जांच, IT विभाग ने टैक्‍सपेयर्स से मांगी जानकारी

नोटबंदी के बाद यदि आपने किसी व्‍यक्ति या रिश्‍तेदार से 20,000 रुपए या इससे अधिक का कैश गिफ्ट या चंदा लिया है तो आप इनकम टैक्‍स विभाग की नजर में आ सकते हैं।

Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published : Feb 11, 2017 07:17 pm IST, Updated : Feb 11, 2017 07:37 pm IST
नोटबंदी के बाद 20,000 रुपए कैश गिफ्ट और चंदे की होगी जांच, IT विभाग ने टैक्‍सपेयर्स से मांगी जानकारी- India TV Paisa
नोटबंदी के बाद 20,000 रुपए कैश गिफ्ट और चंदे की होगी जांच, IT विभाग ने टैक्‍सपेयर्स से मांगी जानकारी

नई दिल्‍ली। नोटबंदी के बाद यदि आपने किसी व्‍यक्ति या रिश्‍तेदार से 20,000 रुपए या इससे अधिक का कैश गिफ्ट या चंदा लिया है तो आप इनकम टैक्‍स विभाग की नजर में आ सकते हैं। इनकम टैक्‍स विभाग ने शनिवार को कहा है कि नोटबंदी के बाद किसी व्यक्ति से 20,000 रुपए या अधिक का उपहार या दान पाने वालों को इसका ब्योरा विभाग को देना होगा।

इसके अलावा स्‍वच्‍छ धन अभियान के तहत इनकम टैक्‍स विभाग द्वारा एसएमएस या ई-मेल से पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए अंतिम तारीख को पांच दिन और बढ़ा दिया गया है।

  • यदि इस जानकारी से विभाग संतुष्‍ट नहीं होता है तो इसकी जांच भी की जा सकती है।
  • इनकम टैक्स विभाग ने नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर अघोषित धन के हेरफेर की पड़ताल के लिए यह फैसला लिया है।
  • सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को संदेह है कि बड़े पैमाने पर लोगों ने पुराने नोटों में मौजूद कालेधन को खपाने के लिए बड़ी नकद राशि के तौर पर गिफ्ट और डोनेशन दिया है।

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  • इतना नहीं नहीं स्‍वच्‍छ धन अभियान के तहत नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा की गई धनराशि के बारे में इनकम टैक्‍स विभाग द्वारा ईमेल से पूछे गए सवालों का ऑनलाइन जवाब दाखिल करने की अंतिम तिथि भी बढ़ा कर अब 15 फरवरी कर दी गई है।
  • पहले जवाब देने की अंतिम तारीख 10 फरवरी थी।
  • इनकम टैक्‍स विभाग ने ऐसे लोगों के नाम अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं, जिनके खातों में जमा रकम और उनके टैक्स रिटर्न में अंतर पाया गया है।

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