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रिटेल कारोबारियों को हर महीने एक ही बार फाइल करना होगा GST रिटर्न, सरकार ने कहा अफवाहों पर न दें ध्‍यान

सरकार ने यह स्‍पष्‍ट किया है कि करदाताओं को हर महीने केवल एक ही बार GST रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, जैसा कि वे इन दिनों कर रहे हैं।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Updated on: June 22, 2017 13:06 IST
रिटेल कारोबारियों को हर महीने एक ही बार फाइल करना होगा GST रिटर्न, सरकार ने कहा अफवाहों पर न दें ध्‍यान- India TV Paisa
रिटेल कारोबारियों को हर महीने एक ही बार फाइल करना होगा GST रिटर्न, सरकार ने कहा अफवाहों पर न दें ध्‍यान

नई दिल्‍ली। ऐतिहासिक जीएसटी व्यवस्था के लागू होने से महज कुछ दिन पहले सरकार ने आज यह धारणा दूर करने की कोशिश की कि नई कर व्यवस्था बहुत जटिल और अनुपालन बोझ से लदी है। उसने कहा कि करदाताओं को हर महीने केवल एक ही बार GST रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, जैसा कि वे इन दिनों कर रहे हैं।

केवल बी2बी डीलर्स को ही जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 दोनों फाइल करने की आवश्‍यकता है, रिटेलर्स को जीएसटीआर-2 फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्‍हें केवल यह जांच करनी है कि डीलर ने जीएसटी नेटवर्क पर जो जानकारी अपलोड की है वह सही है या नहीं। महीने की 17 तारीख को सप्‍लायर्स और प्राप्‍तकर्ता दोनों को इन्‍वॉइस डिटेल्‍स का मिलान करना होगा और महीने की 20 तारीख को जीएसटीआर-3 फाइल करना होगा।

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