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Delhi-NCR में 31 मार्च तक एसयूवी और लग्जरी गाडि़यों के रजिस्ट्रेशन पर रोक, चलेंगी सिर्फ सीएनजी वाली टैक्सी

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Dec 15, 2015 05:43 pm IST,  Updated : Dec 16, 2015 02:19 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रदुषण पर सख्ती दिखाते हुए दिल्‍ली-एनसीआर क्षेत्र में एसयूवी और लग्जरी गाडि़यों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है।

Delhi-NCR में 31 मार्च तक एसयूवी और लग्जरी गाडि़यों के रजिस्ट्रेशन पर रोक, चलेंगी सिर्फ सीएनजी वाली टैक्सी- India TV Hindi
Delhi-NCR में 31 मार्च तक एसयूवी और लग्जरी गाडि़यों के रजिस्ट्रेशन पर रोक, चलेंगी सिर्फ सीएनजी वाली टैक्सी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रदुषण पर सख्ती दिखाते हुए दिल्‍ली-एनसीआर क्षेत्र में एसयूवी और लग्जरी गाडि़यों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इस क्षेत्र में अब 31 मार्च 2016 तक 2,000 सीसी से ज्यादा डीजल इंजन वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ सीएनजी वाली टैक्सी ही चलेंगी।  इसके साथ ही सूप्रीम कोर्ट ने दूसरे राज्यों से आने वाले 2005 से पहले के ट्रकों पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से मंहिद्रा, फोर्ड, टोयटा, बीएमडब्‍ल्‍यू, मर्सिडीज, ऑडी और फोर्ड जैसी कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा।

ग्रीन टैक्स हुआ दोगुना

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन टैक्स को दोगुना कर दिया है और दस साल पुरानी डीजल गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2000 सीसी की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर यह रोक फिलहाल 31 मार्च 2016 तक प्रभावी रहेगी और फिर उसकी समीक्षा की जाएगी और फिर आगे के बारे में विचार किया जाएगा। इसके अलावा राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर लगने वाले ग्रीन टैक्स को दोगुना कर दिया गया है। पहले यह 700 व 1300 रुपए था, जिसे अब बढ़ा कर 1400 व 2600 रुपए कर दिया गया है।

2005 से पहले की गाड़ियों पर प्रतिबंध

राजधानी दिल्ली में अब 2005 से पहले की डीजल गाड़ियां नहीं चल सकेंगी और न ही बाहर से प्रवेश कर सकेंगी। कैब कंपनियों के लिए भी अदालत ने निर्देश जारी किया है। अदालत ने कहा है कि कैब सिर्फ और सिर्फ सीएनजी से ही चलेंगी। किसी हाल में पेट्रोल व डीजल से उनका परिचालन नहीं होगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन कार विक्रेताओं को फटकार लगाई, जिन्होंने 2015 के डीज़ल कारों के स्टॉक को बेचने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा कि यहां लोगों की जान पर बनी है और आप को कार बेचने की पड़ी है।

डीजल है प्रदूषण का बड़ा कारण

डीजल प्रदूषण का बड़ा कारण है और कारों में डीजल के प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं है। इसकी वजह से देश के 13 शहर पूरी दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाने लगे हैं।

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