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कुर्क होंगे दो कंपनियों के बैंक, डीमैट खाते, सेबी ने दिया आदेश

बाजार नियामक सेबी ने 12.54 लाख रुपये का बकाया वसूल करने के लिए दो कंपनियों के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है।

India TV Paisa Desk Written by: India TV Paisa Desk
Published on: January 18, 2018 21:13 IST
Sebi- India TV Paisa
Photo:PTI Sebi

नयी दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने 12.54 लाख रुपये का बकाया वसूल करने के लिए दो कंपनियों के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है। इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 16 जनवरी को दो अलग-अलग आदेश पारित किए हैं।

सेबी ने कहा कि कॉस्मो कारपोरेट सर्विसेस और बेस्टाविजन इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्रमश: 8.49 लाख और 4.05 लाख रुपये का बकाया है। नियामक ने बैंकों को दोनों कंपनियों के सभी खाते और लॉकर कुर्क करने के साथ नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस इंडिया को कंपनियों के डीमैट खाते भी जब्त करने का आदेश दिया है।

सेबी ने यह आदेश कॉस्मो पर 2012 में लगाए गए पांच लाख रूपये के जुर्माने को जमा करने पर विफल रहने और बेस्टाविजन पर 2015 में लगाए गए तीन लाख रुपये का जुर्माना नहीं अदा करने पर दिया है।

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