1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. टैक्‍स देनदारी पता करना हुआ आसान, लॉन्‍च हुआ नया कैल्‍कुलेटर

टैक्‍स देनदारी पता करना हुआ आसान, लॉन्‍च हुआ नया कैल्‍कुलेटर

 Published : Apr 03, 2016 06:02 pm IST,  Updated : Apr 03, 2016 06:36 pm IST

आपको कितना Tax अदा करना है अब यह जानना बेहद आसान हो गया है। आयकरदाता विभाग द्वारा इसके लिए एक खास Tax कैल्कुलेटर लॉन्‍च किया गया है।

Now It’s Easy: अब खुद तय कर सकते हैं अपनी Tax देनदारी, सरकार ने लॉन्‍च किया नया कैल्‍कुलेटर- India TV Hindi
Now It’s Easy: अब खुद तय कर सकते हैं अपनी Tax देनदारी, सरकार ने लॉन्‍च किया नया कैल्‍कुलेटर

नई दिल्‍ली। आपको कितना Tax अदा करना है अब यह जानना बेहद आसान हो गया है। आयकरदाता विभाग द्वारा इसके लिए एक खास Tax कैल्कुलेटर लॉन्‍च किया गया है। जिसके जरिये आसानी से अपनी वार्षिक Tax देनदारी का पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ने कहा है कि इसी सप्‍ताह से ईफाइलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। पिछले साल ई-फाइलिंग की सुविधा एक जुलाई को शुरू हुई थी, क्योंकि आईटीआर फार्मों को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ था।

चंद सेकेंड में पता लगा सकते हैं Tax देनदारी

डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक टैक्स कैलकुलेटर एक ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम है, जो कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके जरिये करदाता आसानी से अपनी कर देनदारी का पता लगा सकते हैं। एक बार आयकरदाता द्वारा सही तरीके से अपना ब्योरा और सूचना डालने के बाद यह कैलकुलेटर कर दायित्व की गणना का काम करता है। सरकार ने चालू आकलन वर्ष के लिए इसे अधिसूचित किया है।

तस्वीरों से जानिए टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स के बारें में

TAX SAVING PRODUCTS

indiatvpaisa_HealthinsurancIndiaTV Paisa

indiatvpaisa_MFinvestIndiaTV Paisa

IndiaTV_Paisa_RetirementIndiaTV Paisa

income-tax-return-1IndiaTV Paisa

indiatvpaisa_capitalgainIndiaTV Paisa

indiatvpaisa_financilaplanIndiaTV Paisa

indiatv-paisa-insurance1IndiaTV Paisa

india-tv-paisa-retirementIndiaTV Paisa

mutualfunds_1IndiaTV Paisa

इसी सप्‍ताह शुरू होगी ईफाइलिंग

आईटीआर-एक और आईटीआर चार के लिए ई फाइलिंग सुविधा इसी सप्ताह शुरू हो सकती है। आईटीआर एक फार्म वेतन से आय, एकल मकान संपत्ति और अन्य स्रोतों वाले आयकरदाताओं के लिए है। आईटीआर-चार व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार के लोगों के Tax रिटर्न दाखिल करने के लिए है। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि अन्य आईटीआर भी जल्द डाले जाएंगे। पिछले साल ई-फाइलिंग की सुविधा एक जुलाई को शुरू हुई थी, क्योंकि आईटीआर फार्मों को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ था। बाद में विवाद के पश्चात इस फार्म को सरलीकृत किया गया और पृष्ठों की संख्या घटाकर तीन कर दी गई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस साल नए फार्म 30 मार्च को अधिसूचित कर दिए हैं और आईटीआर 31 जुलाई तक जमा कराए जा सकते हैं।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा