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अमेरिका में 5 लाख अप्रवासियों को मिलेगी नागरिकता, राष्ट्रपति बाइडन ग्रीन कार्ड के नियम में करेंगे बदलाव

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Jun 18, 2024 04:12 pm IST,  Updated : Jun 18, 2024 04:12 pm IST

अधिकारियों के अनुसार, इसका मतलब यह है कि 17 जून 2024 के बाद किसी भी समय 10 साल की अवधि तक पहुंचने वाले अप्रवासी इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं होंगे। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि उनका अनुमान है कि गर्मियों के अंत तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तथा आवेदन शुल्क अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

Green Card- India TV Hindi
ग्रीन कार्ड Image Source : FILE

अमेरिका में बसने का इंतजार कर रहे दुनियाभर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अमेरिका 5 लाख अप्रवासियों यानी विदेशी नागरिकों को ग्रीन कार्ड देने पर विचार कर रहा है। ग्रीन कार्ड मिलने पर व्यक्ति अमेरिका का स्थायी नागरिक बन जाता है। दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन चुनावी वर्ष में एक व्यापक कदम उठा रहे हैं जिससे अब तक बिना किसी वैध स्थिति के देश में रह रहे लाखों अप्रवासियों को राहत मिल सकती है और उनको अमेरिकी नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। इस कदम को महीने की शुरुआत में सीमा पर उनके द्वारा अपनायी गई आक्रामक नीति को संतुलित करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। उनके आक्रामक रुख ने कई डेमोक्रेटिक सांसदों को नाराज कर दिया था। 

ग्रीन कार्ड लेने के लिए ये होंगे नियम 

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने मंगलवार को घोषणा की कि बाइडन प्रशासन आने वाले महीनों में कानूनी स्थिति के बिना रह रहे अमेरिकी नागरिकों के कुछ जीवनसाथियों को स्थायी निवास और अंततः नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से पांच लाख से अधिक अप्रवासी लाभान्वित हो सकते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए, एक अप्रवासी सोमवार को पूरी हुई अवधि तक कम से कम 10 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हो तथा उसका किसी अमेरिकी नागरिक से विवाह होना चाहिए। यदि किसी अर्हता प्राप्त अप्रवासी का आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो उसके पास ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए तीन वर्ष का समय होगा, तथा उसे अस्थायी कार्य परमिट प्राप्त होगा और इस बीच उसे निर्वासन से सुरक्षा मिलेगी। 

गर्मियों के अंत तक आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी

नाम न बताने की शर्त पर प्रस्ताव के बारे में जानकारी देने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, लगभग 50,000 गैर-नागरिक बच्चे, जिनके माता-पिता में से एक अमेरिकी नागरिक हैं, भी संभावित रूप से इसी प्रक्रिया के लिए पात्र हो सकते हैं। इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि दंपति को कितने समय तक विवाहित रहना चाहिए, और सोमवार के बाद कोई भी पात्र नहीं होगा। अधिकारियों के अनुसार, इसका मतलब यह है कि 17 जून 2024 के बाद किसी भी समय 10 साल की अवधि तक पहुंचने वाले अप्रवासी इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं होंगे। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि उनका अनुमान है कि गर्मियों के अंत तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तथा आवेदन शुल्क अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

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