अगर आपके पास भी म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। बाजार नियामक सेबी द्वारा डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में 31 दिसंबर,2023 तक अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी दर्ज कराना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।
इससे पहले सेबी की ओर से कई बार बढ़ाया जा चुका है। फिलहाल ये 31 दिसंबर 2023 है। इससे पहले 30 सितंबर, 2023 तक थी। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी दर्ज नहीं कराया है तो तुरंत करा लें।
कैसे ऐड कर सकते हैं नॉमिनी
- इसके लिए सबसे पहले nsdl.co.in/dpmplus.php पर क्लिक करें।
- इसके बाद डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी और पेन दर्ज कर सबमिट करें।
- इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
- लॉग इन होने के बाद नॉमिनी भरने के लिए 'I Wish to Nominate' पर क्लिक करें।
- यहां आपको नॉमिनी नाम दर्ज करना है। अगर नॉमिनी एक से ज्यादा है तो आप यहां उनका अनुपात भी तय कर सकते हैं।
- कन्फर्म और नॉमिनी को ओटीपी के जरिए वेरिफाई करें।
- अब आपको Protean eGov के पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां आपको आधार ई-साइन करना है।
- आधार ई-साइन को आप ओटीपी के जरिए पूरा करेंगे और प्रोसेस पूरा हो जाएगा।
- आपका नॉमिनेशन डीमैट अकाउंट के साथ दर्ज हो गया है।
डीमैट अकाउंट में नॉमिनी दर्ज कराने के फायदे
डीमैट अकाउंट में नॉमिनी दर्ज कराने के कई फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर डीमैेट खाताधारक को कुछ हो जाता है तो संपत्ति सीधे नॉमिनी के पास चली जाती है और आपके आश्रित लोगों को पैसों से लिए इधर-उधर नहीं जाना पड़ता है।