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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब साल में एक से ज्यादा बार मिलेगा यह भत्ता

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Apr 08, 2025 06:50 am IST,  Updated : Apr 08, 2025 06:50 am IST

7th pay commission के अनुसार, केंद्र सरकार विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की हुई है। सेना, भारतीय वायु सेना, नौसेना के अधिकारी को प्रति वर्ष 20,000 रुपये ड्रेस भत्ते के तौर पर मिलते हैं।

Center Government Employee - India TV Hindi
सरकारी कर्मचारी Image Source : FILE

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों को ड्रेस या विशिष्ट पोशाक खरीदने के लिए मिलने वाला भत्ता अब साल में एक बार से ज्यादा बार मिलेगा। अभी तक यह भत्ता साल में एक बार ही दिया जाता था। मंत्रालय ने 24 मार्च, 2025 को एक सर्कुलर जारी कर बताया कि जुलाई के बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को भी इस भत्ते का लाभ मिलेगा। यानी अब भत्ता साल में एक से ज्यादा बार मिलेगा। 

ड्रेस भत्ता क्या है? 

वित्त मंत्रालय द्वारा अगस्त 2017 को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, वर्दी भत्ते में वस्त्र भत्ता, प्रारंभिक उपकरण भत्ता, किट रखरखाव भत्ता, रोब भत्ता, जूता भत्ता, आदि शामिल हैं। पोशाक भत्ते का आनुपातिक भुगतान इस सूत्र का उपयोग करके दिया जाएगा: राशि / 12 x महीनों की संख्या (सरकारी सेवा में शामिल होने के महीने से अगले वर्ष के जून तक)। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई कर्मचारी किसी वर्ष के अगस्त में सेवा में शामिल होता है, और उसे प्रति वर्ष 20,000 रुपये का ड्रेस भत्ता मिलता है। इस फॉर्मूले के अनुसार, उन्हें अपना ड्रेस भत्ता आनुपातिक आधार पर मिलेगा, जो कि (20,000/12 x 11) रुपये होगा, यानी 18,333 रुपये होगा। 

कितना वर्दी भत्ता दिया जाता है?

सातवें वेतन आयोग के तहत, सरकार ने केंद्र सरकार के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की थी। सेना, भारतीय वायु सेना, नौसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और तटरक्षक बल के अधिकारी प्रति वर्ष 20,000 रुपये के ड्रेस भत्ते के लिए पात्र हैं। सर्कुलर में आगे कहा गया है कि “सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) अधिकारी, पुलिस अधिकारी और दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली और पुलिस सेवा, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग के कार्यकारी कर्मचारी, भारतीय कॉर्पोरेट लॉ सेवा (आईसीएलएस) के अधिकारी, एनआईए में कानूनी अधिकारी, आव्रजन ब्यूरो पर्सनल (मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता में) और आव्रजन ब्यूरो के सभी चेकपॉइंट्स 10,000 रुपये के वार्षिक वर्दी भत्ते के हकदार हैं। रक्षा सेवाओं/सीएपीएफ/रेलवे सुरक्षा बल/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों और भारतीय तटरक्षक बल में अधिकारी रैंक से नीचे के सभी कार्मिक और भारतीय रेलवे के स्टेशन मास्टर भी 10,000 रुपये प्रति वर्ष के वर्दी भत्ते दिए जाते हैं। न्य श्रेणी के कर्मचारी जिन्हें वर्दी दी गई थी और जिन्हें नियमित रूप से इसे पहनना आवश्यक है, जैसे ट्रैकमैन, भारतीय रेलवे के रनिंग स्टाफ, स्टाफ कार ड्राइवर और गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीन के कैंटीन कर्मचारी, 5,000 रुपये प्रति वर्ष का ड्रेस भत्ता पाने के हकदार हैं।

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