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EPF अकाउंट में नाम, KYC और अन्य डिटेल्स को कैसे सुधारें? यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Jun 01, 2024 10:50 am IST,  Updated : Jun 01, 2024 10:51 am IST

आपको बता दें कि पहले, सुधार के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के ग्राहकों को नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा पत्र जमा करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है! वे ऑनलाइन कर सकते हैं।

EPF- India TV Hindi
कर्मचारी भविष्य निधि Image Source : FILE

अगर आप EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) के अंशधारक हैं और अपने खाते में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आप बिना कोई फॉर्म भरे ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। EPFO ने ग्राहकों को ऑनलाइन सुधार के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी की है। EPF ग्राहक ऑनलाइन 10 बदलाव कर सकते हैं। इनमें सदस्य का नाम, लिंग, जन्म तिथि, पिता या माता का नाम, रिश्ता, वैवाहिक स्थिति, जुड़ने की तिथि, नौकरी छोड़ने का कारण, नौकरी छोड़ने की तिथि, राष्ट्रीयता और आधार शामिल हैं। आपको बता दें कि पहले, सुधार के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के ग्राहकों को नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा पत्र जमा करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है! वे ऑनलाइन कर सकते हैं।

ये 10 सुधार ऑनलाइन कर सकते हैं:

1. सदस्य का नाम

2. सदस्य का लिंग

3. जन्म तिथि

3. पिता/माता का नाम

4. संबंध

5. वैवाहिक स्थिति

6. शामिल होने की तिथि

7. छोड़ने का कारण

8. छोड़ने की तिथि

9. राष्ट्रीयता

10. आधार

कर्मचारियों को करेक्शन करने के लिए इन स्टेप को फॉलो करना होगा

  1.  सबसे पहले आपको epfindia.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। 
  2.  अब आपको ‘सर्विस’ सेक्शन के अंतर्गत ‘For Employees’ टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ‘सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा’ पर क्लिक करना होगा।
  3. एक नई स्क्रीन खुलेगी, जहां आपको ‘यूएएन’, ‘पासवर्ड’ और ‘कैप्चा’ दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
  4.  अब आपका ईपीएफ खाता पेज खुल जाएगा। ऊपरी बाएं पैनल पर ‘मैनेज’ टैब पर जाएं और ‘संयुक्त घोषणा’ पर क्लिक करें। 
  5.  वह ‘सदस्य आईडी’ चुनें जिसमें आप बदलाव करना चाहते हैं। 
  6.  यहां आपको संलग्न करने के लिए ‘दस्तावेजों की सूची’ चुननी होगी और बदलाव करने के लिए उसे सबमिट करना होगा। 
  7. अनुरोध स्वीकार होने के बाद, इसे नियोक्ता को भेज दिया जाएगा। नियोक्ता को अनुरोध प्राप्त होने के बाद, उसे नीचे दिए गए चरणों की श्रृंखला का पालन करके इसे स्वीकृत करना होगा।

नियोक्ताओं को इन चरणों का पालन करना होगा

1. नियोक्ता को नियोक्ता आईडी दर्ज करनी होगी।

2. मेंबर टैब पर जाना होगा
3. ‘संयुक्त घोषणा’ परिवर्तन अनुरोध का विकल्प चुनें।
4. वे अपने रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं और तदनुसार, अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
5. नियोक्ता द्वारा अनुरोध को मंजूरी दिए जाने के बाद, इसे EPFO ​​को भेज दिया जाएगा।

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