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देश की राजधानी बनी गैस चैंबर! दिल्ली आने से पहले जान लीजिए नए नियम, वरना लगेगा 20 हजार का जुर्माना

दिल्ली की हवा एक बार फिर सांस लेने लायक नहीं रह गई है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सरकार को GRAP स्टेज-4 लागू करना पड़ा है। इसके तहत गुरुवार से दिल्ली में वाहनों को लेकर बेहद सख्त नियम लागू हो गए हैं। आइए जानते हैं कौन सी गाड़ियों को एंट्री मिलेगी और किनको नहीं?

Edited By: Shivendra Singh
Published : Dec 18, 2025 06:54 am IST, Updated : Dec 18, 2025 06:54 am IST
प्रदूषण के चलते...- India TV Paisa
Photo:ANI प्रदूषण के चलते दिल्ली में आज से सख्त नियम

देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर जहरीली हवा की चपेट में है। प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक हो चुका है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP का सबसे सख्त चरण Stage-IV लागू कर दिया है। इसके तहत गुरुवार से दिल्ली में वाहनों को लेकर बेहद कड़े नियम लागू हो रहे हैं। अगर आप दिल्ली आने की प्लानिंग बना रहे हैं या राजधानी में गाड़ी चलाते हैं, तो इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है, वरना भारी जुर्माना और गाड़ी जब्ती तक की नौबत आ सकती है।

दिल्ली में एंट्री पर सख्ती, गैर-BS-6 वाहन पूरी तरह बैन

GRAP-IV के तहत दिल्ली में BS-VI से नीचे के सभी गैर-दिल्ली रजिस्टर्ड प्राइवेट वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ऐसे वाहन दिल्ली की सीमा से ही वापस भेज दिए जाएंगे। केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक (EV) और BS-VI मानक वाले वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा, दिल्ली में चलने वाले हर वाहन के लिए PUC अनिवार्य कर दिया गया है।

‘No PUCC, No Fuel’ नियम लागू

दिल्ली सरकार ने “नो PUC, नो ईंधन” का नियम भी सख्ती से लागू कर दिया है। यानी अगर आपकी गाड़ी के पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है, तो पेट्रोल पंप पर आपको ईंधन नहीं मिलेगा। नियम तोड़ने पर 20 हजार रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। इसके लिए राजधानी के 126 चेकपॉइंट्स पर निगरानी रखी जाएगी और 537 से ज्यादा पुलिसकर्मी पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगे।

ट्रक, बस और मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध

GRAP-IV के तहत दिल्ली में सभी ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। हालांकि दूध, पानी, फल-सब्जी, अनाज, दवाइयां, मेडिकल ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, फायर सर्विस, एलपीजी और पेट्रोल-डीजल सप्लाई जैसे आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है। इसके अलावा BS-IV और उससे नीचे के डीजल मीडियम व हेवी गुड्स वाहनों, गैर-दिल्ली रजिस्टर्ड LCV और BS-IV डीजल बसों पर भी रोक रहेगी।

बॉर्डर पर सख्त चेकिंग, कैमरों से निगरानी

दिल्ली के सभी बॉर्डर प्वाइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात की गई हैं। ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरों और ऑन-ग्राउंड चेकिंग के जरिए वाहनों की जांच की जाएगी। नियम तोड़ने वालों को तुरंत डायवर्ट किया जाएगा या वापस भेज दिया जाएगा।

मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा

नियमों के चलते सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम होने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। जरूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जाएगा। सरकार इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और कार-पूलिंग ऐप लॉन्च करने की भी तैयारी कर रही है।

प्रदूषण से निपटने के लिए बड़े कदम

दिल्ली सरकार ने सड़कों की सफाई के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, पानी के छिड़काव और कूड़ा उठाने वाली मशीनें तैनात की हैं। साथ ही IIT मद्रास के साथ मिलकर स्मॉग-ईटिंग सतहों पर भी काम शुरू किया गया है।

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