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Budget 2026: नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल से होगा लागू, टैक्सपैयर्स का रखा गया है खास ध्यान

नए इनकम टैक्स कानून में आयकरदाताओं के लिए विशे, प्रावधान किए गए हैं। पिछले साल के केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में बड़े बदलाव किए थे।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Feb 01, 2026 12:21 pm IST, Updated : Feb 01, 2026 12:21 pm IST
रविवार को लोकसभा में बजट पेश करती हुईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।- India TV Paisa
Photo:SANSAD TV रविवार को लोकसभा में बजट पेश करती हुईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 में बताया कि जुलाई 2025 में अधिसूचित किया गया नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इस साल के बजट में व्यक्तिगत आयकर (पर्सनल इनकम टैक्स) को खास प्राथमिकता दी गई है। टैक्सपेयर्स की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए कई अहम घोषणाएं की गईं, जिनका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देना और करदाताओं को राहत प्रदान करना है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2027 के बजट में छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया (ऑटोमेटेड सिस्टम) लागू करने का भी प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि पिछले साल के केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में बड़े बदलाव किए थे। इसका मकसद वेतनभोगी वर्ग को राहत देना और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाकर खपत और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था।

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