वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 में बताया कि जुलाई 2025 में अधिसूचित किया गया नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इस साल के बजट में व्यक्तिगत आयकर (पर्सनल इनकम टैक्स) को खास प्राथमिकता दी गई है। टैक्सपेयर्स की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए कई अहम घोषणाएं की गईं, जिनका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देना और करदाताओं को राहत प्रदान करना है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2027 के बजट में छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया (ऑटोमेटेड सिस्टम) लागू करने का भी प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि पिछले साल के केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में बड़े बदलाव किए थे। इसका मकसद वेतनभोगी वर्ग को राहत देना और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाकर खपत और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था।
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