Sunday, February 01, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. NPS निवेशकों के लिए खुशखबरी या सिर्फ अफवाह? 60% से 80% योगदान पर टैक्स छूट का पूरा गणित समझिए

NPS निवेशकों के लिए खुशखबरी या सिर्फ अफवाह? 60% से 80% योगदान पर टैक्स छूट का पूरा गणित समझिए

बजट के दिन हर रिटायरमेंट प्लानिंग करने वाले निवेशक की नजर एक ही सवाल पर टिकी रहती है कि क्या इस बार टैक्स का बोझ कुछ हल्का होगा? बजट 2026 से पहले गैर-सरकारी NPS सब्सक्राइबर्स के बीच ऐसी ही उम्मीद जगी थी कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से टैक्स-फ्री लंपसम निकासी की सीमा 60% से बढ़ाकर 80% कर दी जाएगी।

Edited By: Shivendra Singh
Published : Feb 01, 2026 03:42 pm IST, Updated : Feb 01, 2026 03:42 pm IST
NPS में पर बजट का ऐलान- India TV Paisa
Photo:ANI NPS में पर बजट का ऐलान

बजट से पहले जिस राहत की उम्मीद लाखों रिटायरमेंट प्लान करने वाले निवेशक कर रहे थे, उस पर बजट 2026 ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। गैर-सरकारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सब्सक्राइबर्स को उम्मीद थी कि सरकार टैक्स-फ्री लंपसम निकासी की सीमा 60% से बढ़ाकर 80% कर देगी। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस दिशा में कोई ऐलान नहीं किया। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ अफवाह थी या राहत अभी टली है?

क्या बदला और क्या नहीं?

दिसंबर 2025 में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने गैर-सरकारी NPS निवेशकों के लिए लंपसम निकासी की अधिकतम सीमा 60% से बढ़ाकर 80% जरूर कर दी थी। लेकिन टैक्स नियमों में बदलाव न होने की वजह से फिलहाल केवल 60% राशि ही टैक्स-फ्री है। बाकी 20% रकम पर टैक्स का बोझ बना हुआ है या उसे एन्युटी में लगाना अनिवार्य है।

बजट 2026 से क्यों टूटी उम्मीद?

निवेशकों को उम्मीद थी कि बजट 2026 में आयकर कानून में संशोधन कर 80% लंपसम को भी टैक्स-फ्री कर दिया जाएगा। हालांकि, वित्त मंत्री ने इस पर कोई घोषणा नहीं की। अब निगाहें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर टिकी हैं कि क्या आगे चलकर कोई सर्कुलर जारी किया जाएगा।

टैक्स का असर कितना पड़ेगा?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि NPS पर लगने वाला टैक्स हर निवेशक के लिए एक जैसा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के साल में कोई दूसरी कमाई नहीं कर रहा है, तो उस पर टैक्स का बोझ ज्यादा नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी गैर-सरकारी NPS निवेशक का कुल फंड 2.5 करोड़ रुपये है, तो उसका 20% यानी करीब 50 लाख रुपये टैक्स के दायरे में आएगा। इस रकम पर टैक्स सरकार के तय इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार लगेगा।

80% टैक्स-फ्री होता तो क्या फायदा?

मान लीजिए किसी निवेशक का रिटायरमेंट कॉर्पस 10 लाख रुपये है। मौजूदा नियमों में 60% यानी 6 लाख रुपये टैक्स-फ्री मिलते हैं और 40% एन्युटी में जाते हैं। अगर 80% टैक्स-फ्री होता, तो 8 लाख रुपये तुरंत बिना टैक्स मिल जाते और केवल 20% एन्युटी में जाते। इससे निवेशक को ज्यादा लिक्विडिटी और बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग का मौका मिलता।

Latest Business News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा

Advertisement
Advertisement
Advertisement