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ओला, उबर ने महाराष्ट्र में एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जानिए क्यों पड़ी इसकी जरूरत

सरकार फिलहाल इन सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर प्रभावी रूप से कार्रवाई नहीं कर पाती है और एग्रीगेटर लाइसेंस लेने से हालात बदल सकते हैं।

Sachin Chaturvedi Edited By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: March 10, 2023 19:34 IST
Ola Uber- India TV Paisa
Photo:FILE Ola Uber

बाइक टैक्सी सेवा प्रदाता ओला और उबर ने एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास आवेदन किया है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाए गए दिशानिर्देशों के तहत ऐप आधारित कैब सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों के लिए एग्रीगेटर लाइसेंस अनिवार्य हो गया है। 

सरकार फिलहाल इन सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर प्रभावी रूप से कार्रवाई नहीं कर पाती है और एग्रीगेटर लाइसेंस लेने से हालात बदल सकते हैं। महाराष्ट्र में ऐप आधारित टैक्सी और ऑटो 2014 से संचालित हैं। अधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए दोनों कंपनियों ने मुंबई के तारदेव आरटीओ में आवेदन किया है, जिसका अधिकार क्षेत्र लगभग पूरे शहर में है। 

तारदेव आरटीओ के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भारत कलास्कर ने बताया कि उन्हें तीन-चार दिन पहले ओला, उबर से आवेदन मिले हैं। उन्होंने बताया कि आवेदनों की जांच की जा रही है और इसके बाद लाइसेंस देने पर निर्णय लेने के लिए इन्हें मुंबई महानगर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (एमएमआरटीए) के पास भेजा जाएगा।

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