Saturday, April 20, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. आपके पास PAN और Aadhaar है और 31 मार्च तक यह काम नहीं किया तो लगेगा 10000 रुपये का जुर्माना

आपके पास PAN और Aadhaar है और 31 मार्च तक यह काम नहीं किया तो लगेगा 10000 रुपये का जुर्माना

आधार-पैन को जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 निर्धारित कर दी गई है। इसके बाद आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: March 21, 2022 20:25 IST
pan- India TV Paisa
Photo:FILE

pan

Highlights

  • 31 मार्च, 2022 तक अपना पैन और आधार को लिंक जरूर कर दें
  • आयकर की धारा 234H के अनुसार, लिंक नहीं करने पर जुर्माना लगेगा
  • पैन-आधार को एसएमएस से भेज कर आसानी से लिंक कर सकते हैं

नई दिल्ली। आयकर विभाग की ओर से आपको पास भी पैन-आधार (PAN-Aadhaar) को लिंक करने के लिए लगातार मैसेज आ रहे होंगे। ऐसे में अगर, आपने अभी तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा (लिंक) है तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए। 31 मार्च, 2022 तक अपना पैन और आधार को लिंक जरूर कर दें। आयकर विभाग ने साफ किया है कि आगे पैन को आधार से लिंक करने की तारीख को नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी यह लिंक करने के लिए अंतिम डेडलाइन है। इसके बाद आपको भारी जुमार्ना देना पड़ सकता है। 

10,000 रुपए तक लग सकता है जुर्माना

आधार-पैन को जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 निर्धारित कर दी गई है। इसके बाद आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234H के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति पैन और आधार को लिंक नहीं कर पाता है, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना लेट फीस के रूप में देना होगा। पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है। सेक्शन 234H को फाइनेंस एक्ट 2021 द्वारा पेश किया गया था और यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू है। आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत, पैन और आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत रिटर्न दाखिल न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहने पर करदाता आय के बदले में अपना पैन नंबर प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इनकम रिटर्न देर से भरने पर ब्याज भी लगेगा। उल्लेखनीय है कि पैन को आधार से जोड़ने का कानून 2017 के बजट में पेश किया गया था। उसके बाद से इसको लिंक करने की तारीख को बढ़ाया जा रहा है। 

इस तरह एसएमएस भेज कर लिंक करें 

आप अपने आधार को पैन से जोड़ने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर से UIDPAN <12 डिजिट का आधार नंबर> <10 डिजिट का परमानेंट अकाउंट नंबर> लिखकर 567678 या 56161 पर एसएमएस करें। आपका आधार और पैन को लिंक कर दिया जाएगा। अगर, पहले से ही आपका आधार और पैन लिंक होगा तो आपको यह जारकारी भी मिल जाएगी कि आपका आधार पहले से ही पैन के साथ लिंक है। यानी आप एसएमएस भेजकर यह पता कर सकते हैं कि आधार और पैन लिंक है या नहीं। 

आयकर विभाग की वेबसाइट से भी लिंक करें 

आयकर विभाग की वेबसाइट को खोलें और ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। इसके बाद अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग करके पोर्टल में लॉग इन करें। अगर, पहले से पंजीकृत नहीं है तो आप अपने पैन कार्ड का उपयोग करके आसानी से पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पंजीकृत हो जाने के बाद मेन्यू बार पर, 'Profile Settings' पर क्लिक करें और 'Link Aadhaar' चुनें। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा। इसके बाद आपको सूचित किया जाएगा।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement