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पायलटों को थकने पर मिलेगा ज्यादा आराम, DGCA का नया नियम इस तारीख से होगा लागू

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Mar 16, 2024 06:17 pm IST,  Updated : Mar 16, 2024 06:17 pm IST

डीजीसीए ने एफआईए को भेजे एक पत्र में कहा कि एयरलाइंस को एक जून, 2024 से संशोधित एफडीटीएल सीएआर को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे।

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पायलट Image Source : FILE

हवाई यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पायलटों के संशोधित उड़ान सेवा मानदंडों को लागू करने के लिए तय एक जून की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। विमानन नियामक ने एयरलाइंस को 15 अप्रैल तक संशोधित योजनाएं प्रस्तुत करने को कहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) ने नियामक को कम से कम दो बार पत्र लिखकर आठ जनवरी को जारी संशोधित उड़ान सेवा समय सीमा (एफडीटीएल) मानदंडों को लागू करने के लिए अधिक समय मांगा था। एफआईए में एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो शामिल हैं।

पायलटों को आराम के लिए मिलेगा पर्याप्त समय

1 जून से प्रभावी होने जा रहे नए नियमों के तहत पायलटों को आराम करने का पर्याप्त समय दिया किया गया है, जिससे उनकी थकान को दूर किया जा सके। जानकारों का कहना है कि यह नियम हवाई यात्रियों के हक में है। इससे पायलट को प्रोपर आराम मिल पाएगा जो हवाई यात्रा को सु​रक्षित बनाने में मदद करेगा। मौजूदा समय में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें पायलटों पर थकान हाबी होने की बात सामने आई है। 

सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश 

डीजीसीए ने एफआईए को भेजे एक पत्र में कहा कि एयरलाइंस को एक जून, 2024 से संशोधित एफडीटीएल सीएआर को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। इसके अलावा, एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि संशोधित मानदंडों के अनुरूप एफडीटीएल योजनाएं 15 अप्रैल तक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएं। संशोधित मानदंडों में पायलटों के लिए साप्ताहिक आराम का समय बढ़ाकर 48 घंटे करने और रात के संचालन के दौरान लैंडिंग की संख्या को दो तक सीमित करने का प्रावधान है। भाषा अनुराग पाण्डेय पाण्डेय 1603 1445 दिल्ली नननन

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