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Railway News: काउंटर पर जाकर लिया था रिजर्वेशन टिकट, अब बोर्डिंग स्टेशन करना है चेंज! टिकट घर गए बिना ऐसे बदलें

आईआरसीटीसी के मुताबिक, चार्ट बनने तक ही काउंटर टिकट के बोर्डिंग पॉइंट में बदलाव की परमिशन होगी। अगर ट्रेन के प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर बोर्डिंग स्टेशन बदला जाता है, तो सामान्य परिस्थितियों में कोई रिफंड नहीं मिलेगा

Written By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Nov 12, 2024 7:57 IST, Updated : Nov 12, 2024 8:01 IST
अगर किसी यात्री ने बोर्डिंग स्टेशन बदल दिया है, तो वह मूल बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने के सभी - India TV Paisa
Photo:PIXABAY अगर किसी यात्री ने बोर्डिंग स्टेशन बदल दिया है, तो वह मूल बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने के सभी अधिकार खो देगा।

अगर आपने ट्रेन में अपना रिजर्वेशन काउंटर पर कराया है और किसी परिस्थिति के चलते या अपनी सुविधा के चलते आप अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलना चाहते हैं तो आप ऐसा घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको टिकट घर जाने की भी जरूरत नहीं है। काउंटर टिकट पर ऐसा करने की सुविधा रेलवे देता है। यह काम बड़ी आसानी से आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद आसान है। हां, एक बात आपको यहां पहले समझ लेना होगा कि आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब काउंटर पर टिकट बुकिंग के समय वैलिड मोबाइल नंबर दिया गया हो।

टिकट घर गए बिना ऐसे करें ऑनलाइन चेंज

  • सबसे पहले आईआरसीटीसी की वेबसाइट लिंक https://www.operations.irctc.co.in/ctcan/SystemTktCanLogin.jsf पर जाएं।
  • बाईं तरफ Transaction Type विकल्प में 'Boarding Point Change' चुनें।
  • कैप्चा के साथ पीएनआर नंबर और ट्रेन नंबर दर्ज करें।
  • नियम और प्रक्रिया पढ़े जाने की पुष्टि करने के लिए चेक बॉक्स टिक करें।
  • सबमिट पर क्लिक करने के बाद बुकिंग के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
  • ओटीपी वैलिडेट होने के बाद, पीएनआर डिटेल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
  • स्क्रीन पर डिटेल वेरिफाई करने के बाद, बोर्डिंग पॉइंट लिस्ट से नया बोर्डिंग स्टेशन चुनें और फिर सबमिट पर क्लिक करें।
  • नए बोर्डिंग पॉइंट के साथ पीएनआर डिटेल स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा।

इन बातों का रखना होगा ध्यान

यहां एक अहम बात समझ लें कि चार्ट बनने तक ही काउंटर टिकट के बोर्डिंग पॉइंट में बदलाव की परमिशन होगी। अगर ट्रेन के प्रस्थान के 24 घंटे के भीतर बोर्डिंग स्टेशन बदला जाता है, तो सामान्य परिस्थितियों में कोई रिफंड नहीं मिलेगा, हालांकि, ट्रेन के कैंसिल होने, कोच न जोड़े जाने, ट्रेन के तीन घंटे से अधिक देरी से चलने जैसी असाधारण परिस्थितियों में सामान्य रिफंड नियम लागू होंगे। आईआरसीटीसी के मुताबिक, बुकिंग के समय बोर्डिंग स्टेशन बदला गया है, तो यात्री एक बार और बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।

एक और बात गौर करने वाली है कि अगर किसी यात्री ने बोर्डिंग स्टेशन बदल दिया है, तो वह मूल बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने के सभी अधिकार खो देगा। अगर बिना किसी उचित प्राधिकरण के यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो यात्री को मूल बोर्डिंग स्टेशन से बदले गए बोर्डिंग स्टेशन के बीच जुर्माना सहित किराया देना होगा। अगर नो सीट बर्थ बुकिंग की गई है, तो इस कार्यक्षमता के माध्यम से काउंटर टिकट के बोर्डिंग पॉइंट में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में आपको निकटतम रेलवे काउंटर पर जाना होगा।

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