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RBI ने Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया, ग्राहकों पर क्या होगा असर?

 Published : Apr 24, 2026 07:21 pm IST,  Updated : Apr 24, 2026 07:48 pm IST

आरबीआई का कहना है कि बैंक का कामकाज ऐसे तरीके से चलाया जा रहा था जो बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदायक था। 24 अप्रैल को, Paytm के शेयर 0.5% की गिरावट के साथ 1,153 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।

यह कार्रवाई नियामकीय मानकों के उल्लंघन और अनुपालन से जुड़ी चिंताओं के चलते की गई है।- India TV Hindi
यह कार्रवाई नियामकीय मानकों के उल्लंघन और अनुपालन से जुड़ी चिंताओं के चलते की गई है। Image Source : PAYTM

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कड़ा कदम उठाते हुए Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी। RBI के इस फैसले के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेगा। यह कार्रवाई नियामकीय मानकों के उल्लंघन और अनुपालन से जुड़ी चिंताओं के चलते की गई है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी, ताकि जमा राशि और अन्य सेवाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

बैंक को बंद करने के लिए RBI हाई कोर्ट में देगा अर्जी

आरबीआई ने कहा कि बिजनेस इस तरह से किया गया है जो जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदायक है। आरबीआई ने यह भी कहा कि Paytm Payments Bank, उसे जारी किए गए पेमेंट्स बैंक लाइसेंस में तय किए गए नियमों का पालन करने में नाकाम रहा। RBI ने यह भी कहा कि वह बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में अर्ज़ी देगा।

क्यों कैंसिल हो गया लाइसेंस

  • RBI के अनुसार, बैंक का कामकाज ऐसे तरीके से चलाया जा रहा था जो न केवल बैंक बल्कि उसके ग्राहकों के हितों के लिए भी हानिकारक था। यह स्थिति बैंकिंग विनियमन अधिनियम (BR Act) की धारा 22 (3)(b) के प्रावधानों के विपरीत पाई गई।
  • इसके अलावा, बैंक का प्रबंधन ढांचा भी जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हित के अनुरूप नहीं माना गया, जिससे BR Act की धारा 22 (3)(c) का उल्लंघन हुआ।
  • केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में बैंक को उसी रूप में जारी रखने की अनुमति देना किसी भी प्रकार के उपयोगी उद्देश्य या जनहित को पूरा नहीं करेगा, जो धारा 22 (3)(e) के खिलाफ है।
  • साथ ही, बैंक अपने पेमेंट्स बैंक लाइसेंस से जुड़ी शर्तों का पालन करने में विफल रहा, जिससे उसने BR Act की धारा 22 (3)(g) का उल्लंघन किया।

RBI ने बयान में क्या कहा?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 अप्रैल, 2026 के आदेश के ज़रिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (BR Act) की धारा 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 24 अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने के समय से प्रभावी होगा। इसके परिणामस्वरूप, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(b) में परिभाषित 'बैंकिंग' का कारोबार करने या धारा 6 के तहत निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त कारोबार करने से प्रतिबंधित किया जाता है। RBI बैंक को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन करेगा।

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