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होम बायर्स की सेफ्टी के लिए UP RERA का एक्शन, 400 प्रोजेक्ट्स को स्थगित करने का दिया अल्टीमेटम, जानें वजह

 Published : Aug 16, 2024 08:00 pm IST,  Updated : Aug 16, 2024 08:00 pm IST

रेरा ने कहा कि ऐसी संभावना है कि कुछ घर खरीदार परियोजना के सभी विवरण देखे बिना ही निवेश कर सकते हैं और किसी न किसी तरह से धोखा खा सकते हैं। इन परियोजनाओं को प्रमोटरों ने रेरा के शुरुआती दिनों में रजिस्टर्ड कराया था।

अपलोड करने में विफल रहने के बाद उन्हें स्थगित सूची में डाल दिया जाएगा।- India TV Hindi
अपलोड करने में विफल रहने के बाद उन्हें स्थगित सूची में डाल दिया जाएगा। Image Source : UP RERA WEBSITE

घर खरीदारों की सुरक्षा का ख्याल करते हुए यूपी रेरा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में 400 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स (समूह आवास परियोजनाओं) के प्रमोटरों (बिल्डर्स-डेवलपर्स) को चेतावनी दी गई है कि वह भूमि रिकॉर्ड या मानचित्रों को अपने पोर्टल पर अपलोड करने में विफल रहने के बाद उन्हें स्थगित सूची में डाल दिया जाएगा। भाषा की खबर के मुताबिक, प्रमोटरों को उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने थे। एक अधिकारी ने बताया कि आज की तारीख में राज्य में लगभग 3,700 आवास परियोजनाएं यूपी रेरा के साथ रजिस्टर्ड हैं।

धोखाधड़ी से बचाना है मकसद

खबर के मुताबिक, यूपी रेरा की 152वीं बैठक में यह फैसला लिया गया कि जिन परियोजनाओं के नक्शे और भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं, उनके लिए अपने पोर्टल पर स्थगित परियोजनाओं की एक कैटेगरी बनाई जाए। यह फैसला आवंटियों को उचित रूप से सचेत करने और उन्हें ऐसे प्रमोटरों द्वारा धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। रेरा ने कहा कि परियोजना से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज प्राधिकरण के पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है, ताकि आवंटी परियोजना की भूमि और आवश्यक अनुमोदन के बारे में जानकारी देखने के बाद यूनिट खरीदने का विवेकपूर्ण फैसला ले सकें। भूमि स्वामित्व के मानचित्र अभिलेख किसी भी परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं।

साल 2018 से प्रमोटरों को लगातार चेतावनी दी जा रही

यूपी रेरा में रजिस्टर्ड परियोजनाओं के अभिलेखों की गहन जांच के बाद पाया गया कि करीब 400 परियोजनाओं के प्रमोटरों ने परियोजना का मानचित्र और भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज या उनमें से कम से कम एक दस्तावेज रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। इन परियोजनाओं को प्रमोटरों ने रेरा के शुरुआती दिनों में रजिस्टर्ड कराया था। साल 2018 से प्रमोटरों को लगातार चेतावनी दी जा रही है कि वे परियोजना के सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें।

रेरा ने प्रमोटरों को फिर से नोटिस भेजा

कई प्रमोटरों ने रेरा के आदेशों का अनुपालन करते हुए दस्तावेज अपलोड किए थे। करीब 400 परियोजनाओं के प्रमोटरों ने इन आदेशों का अनुपालन नहीं किया। रेरा ने इन प्रमोटरों को फिर से नोटिस भेजा है। रेरा ने कहा कि ऐसी संभावना है कि कुछ घर खरीदार परियोजना के सभी विवरण देखे बिना ही निवेश कर सकते हैं, यानी सिर्फ रेरा रजिस्ट्रेशन के आधार पर और किसी न किसी तरह से धोखा खा सकते हैं।

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