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एक्सिस कैपिटल इस मामले में सेबी के बैन के खिलाफ तलाशेगी कानूनी उपाय, जानें डिटेल

एक्सिस बैंक की सहायक कंपनी एक्सिस कैपिटल ने स्पष्ट किया कि उसने एक साल से अधिक समय से ऋण खंड में कोई नया असाइनमेंट नहीं लिया है।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Sep 20, 2024 02:40 pm IST, Updated : Sep 20, 2024 02:40 pm IST
फर्म ने अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। - India TV Paisa
Photo:FILE फर्म ने अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

एक्सिस कैपिटल ने शुक्रवार को कहा कि वह बाजार नियामक सेबी के उस आदेश के खिलाफ कानूनी उपाय तलाश रही है, जिसमें फर्म को डेट सेगमेंट के लिए मर्चेंट बैंकर के रूप में नए काम करने से रोका गया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, एक बयान में, कंपनी ने स्पष्ट किया कि सेबी ने एक्सिस कैपिटल पर कोई दूसरे प्रतिबंध (बैन) नहीं लगाया है। कंपनी इक्विटी कैपिटल मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी), एमएंडए, प्राइवेट इक्विटी और संस्थागत इक्विटी डोमेन में सामान्य तरीके से अन्य सभी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन जारी रखेगी।

इस चीज के लिए लगा है बैन

खबर के मुताबिक, गुरुवार को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक अंतरिम फैसले में एक्सिस कैपिटल को डेट सेगमेंट में प्रतिभूतियों के किसी भी इश्यू या बिक्री के प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर, अरेंजर या अंडरराइटर की हैसियत से कोई भी नया काम करने से रोक दिया। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा। सेबी ने कहा कि एसीएल (एक्सिस कैपिटल लिमिटेड) ने अंडरराइटिंग की आड़ में एनसीडी (गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) के मोचन के लिए गारंटी/क्षतिपूर्ति प्रदान की, जिसे मौजूदा नियामक ढांचे के तहत करने की अनुमति नहीं थी। ऐसी गतिविधि वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम पैदा करती है क्योंकि यह संभावित रूप से बाजार के व्यवस्थित कामकाज को बाधित कर सकती है।

ऋण खंड में कोई नया असाइनमेंट नहीं लिया

एक्सिस बैंक की सहायक कंपनी एक्सिस कैपिटल ने स्पष्ट किया कि उसने एक साल से अधिक समय से ऋण खंड में कोई नया असाइनमेंट नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023-24 में इसके ऋण व्यवसाय से उत्पन्न राजस्व कंपनी की कुल आय का केवल 5 प्रतिशत था। कंपनी ने एक बयान में कहा कि मामले की योग्यता और मौजूदा कानूनों के आधार पर, एक्सिस कैपिटल वर्तमान में सेबी के अंतरिम आदेश के संबंध में सभी उपलब्ध कानूनी उपायों का मूल्यांकन कर रही है।

नियामक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध

फर्म ने अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एसीएल मौजूदा नियमों के अनुपालन के उच्चतम मानक को सुनिश्चित करने में विश्वास करता है और सभी समय पर सभी कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। एसीएल के पास एक मजबूत व्यवसाय पाइपलाइन है और हम अपने ग्राहकों के लिए सर्वश्रेष्ठ निष्पादन प्रदान करना जारी रखेंगे।

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