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EPFO ने अपने सब्‍सक्राइर्ब्‍स को दी खुशखबरी, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी तक बढ़ाई

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Dec 02, 2020 08:41 am IST,  Updated : Dec 02, 2020 08:41 am IST

सामान्य तौर पर पेंशनभोगियों को हर साल 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होता है।

EPFO extended life certificate submission deadline to 28 february 2021- India TV Hindi
EPFO extended life certificate submission deadline to 28 february 2021 Image Source : FILE PHOTO

नई दिल्‍ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है।  EPFO के इस कदम से ऐसे 35 लाख लोगों को फायदा होगा, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी की वजह से नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया था। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि जो पेंशनभोगी 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलेगी और वे 28 फरवरी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 से बुजुर्गों को सबसे ज्‍यादा खतरा है और इसे देखते हुए EPFO ने पेंशनभोगियों के लिए समय-सीमा को 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दिया है।

सामान्‍य तौर पर पेंशनभोगियों को हर साल 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होता है। नए नियमों के मुताबिक, EPFO के पेंशनधारक वर्ष में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित कायार्लय में भेज सकते हैं। प्रमाण पत्र की अवधि जमा कराने की तारीख से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी। यानी अगर किसी पेंशन धारक ने 1 जनवरी को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराता है तो यह अगले वर्ष इसी तिथि तक यह मान्य होगा।

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का तरीका

लाइफ सर्टिफिकेट को पेंशनर अपने पेंशन अकाउंट वाले बैंक या किसी भी ब्रांच में जाकर फिजिकली जमा करा सकते हैं। इसके अलावा https://jeevanpramaan.gov.in पर जाकर डिजिटल तरीके से भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराया जा सकता है। पेंशनर चाहें तो अपने नजदीकी डाकघर, निकटतम आधार आउटलेट, CSC, उमंग एप या EPFO के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के जरिये भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट घर से जमा कराने की सेवा शुरू की है। हालांकि, इसके लिए पेंशनधारकों को मामूली शुल्क का भुगतान करना होगा।

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर और अकाउंट नंबर की जरूरत होती है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए पेंशन अकाउंट आधार नंबर के साथ लिंक होना जरूरी है। फिजिकल फॉर्म में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए इसे बैंकों की वेबसाइट से डाउनलोड करके भरकर जमा करा सकते हैं। फिजिकल सबमिशन के लिए ओरिजिनल PPO, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, इन सभी की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी का नाम देने का जरूरत होगी। अगर पेंशनर की दोबारा नौकरी लगी है या फैमिली पेंशनर की दोबारा शादी हुई है तो लाइफ सर्टिफिकेट केवल फिजिकल फॉर्मेट में ही जमा होगा।

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