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PM Kisan Mandhan yojana: किसानों को हर माह मिलेंगे 3000 रुपए, ऐसे करें ऑनलाइन घर बैठे आवेदन

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Nov 18, 2020 09:51 am IST,  Updated : Nov 18, 2020 09:51 am IST

18 से 40 की उम्र का कोई भी किसान पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक किसान को 55 रुपये से 200 रुपये के बीच हर महीने 60 साल की उम्र तक योगदान करना होगा।

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farmers get Rs 3000 per month under pm kisan mandhan yojana, know how to apply online Image Source : FILE PHOTO

नई दिल्‍ली। केंद्र की मोदी सरकार कृषि अर्थव्‍यवस्‍था और किसानों की आय में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार ने करोड़ों किसानों को पेंशन देने के लिए पीएम किसान मानधन योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र के बाद न्‍यून‍तम 3000 रुपए मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। अबतक इस योजना में लगभग 21 लाख किसानों ने अपना रजिस्‍ट्रेशन करवाया है।

कौन कर सकता है आवेदन

18 से 40 की उम्र का कोई भी किसान पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक किसान को 55 रुपये से 200 रुपये के बीच हर महीने 60 साल की उम्र तक योगदान करना होगा। 60 की उम्र के बाद किसानों को योजना के तहत कम से कम 3 हजार रुपये महीना पेंशन मिलती है। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा किया जा रहा है।

ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको https://maandhan.in पर जाना होगा। इस बेवसाइट के खुलने के बाद बाईं ओर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करने पर दाई ओर पीएम मोदी की फोटो के ठीक नीचे क्लिक हियर टू एप्लाई नाउ का विकल्प दिखाई देगा।

जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नया पेज सेल्फ एनरोलमेंट का आएगा। यहां पर मोबाइल नंबर के जरिये सेल्फ एनरोलमेंट का विकल्प दिया गया है। इसमें जरूरी जानकारी मुहैया कराकर आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए दो अन्य विकल्प भी हैं। pmkmy.gov.in या pmkisan.gov.in पर भी इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने का लिंक दिया गया है। इसके लिए आपको आधार कार्ड, दो फोटो और बैंक पासबुक, खसरा-खतौनी आदि की जरूरत पड़ेगी। किसान के पास बचत बैंक खाता या पीएम किसान खाता होना भी जरूरी है। योजना में आवेदन के लिए कोई फीस नहीं चुकानी होगी।

किसे मिलेगा योजना का लाभ

किसान पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई किसान इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हालांकि, वही किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन है।

इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा, जो किसान की उम्र पर निर्भर है। अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपये हर महीने होगा। वहीं अगर 30 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं तो 110 रुपये हर महीने अंशदान करना होगा। इसी तरह अगर आप 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपये महीना योगदान करना होगा।

सरकार भी बराबर का देगी अंशदान

पीएम किसान मानधन में जितना योगदान किसान का होगा, उसी के बराबर योगदान सरकार भी पीएम किसान खाते में करेगी।

किसान की मुत्यु पर पत्नी को मिलेगी पेंशन

अगर किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान की पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पेंशन पाने की हकदार होगी। यदि किसान ने इस योजना में नियमित रूप से योगदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी कारण से स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो किसान की पत्नी नियमित रूप से भुगतान करने के बाद इस योजना को जारी रखने की हकदार होगी। ऐसे किसान की पत्नी अगर चाहे तो स्कीम से बाहर निकल सकती है। ऐसी स्थिति में ब्याज के साथ पेंशन फंड द्वारा वास्तव में अर्जित या बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो दिया जाएगा।

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान। वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए विकल्प चुना है। वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए विकल्प चुना है।

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