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कोविड इलाज के लिए मिली राशि पर Tax में छूट देने का फैसला, कई आयकर अनुपालन की समयसीमा बढ़ाई गई

सरकार ने शुक्रवार को करदाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की। इसके तहत कर्मचारियों को कोविड-19 इलाज को लेकर नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट दी जायेगी।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: June 25, 2021 19:46 IST
कोविड इलाज के लिए मिली राशि पर कर छूट, कई आयकर अनुपालन की समयसीमा बढ़ाई गई- India TV Paisa
Photo:ANI

कोविड इलाज के लिए मिली राशि पर कर छूट, कई आयकर अनुपालन की समयसीमा बढ़ाई गई

नयी दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को करदाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की। इसके तहत कर्मचारियों को कोविड-19 इलाज को लेकर नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट दी जायेगी। साथ ही कोविड संक्रमण के कारण कर्मचारी के निधन पर नियोक्ता से संबंधित परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि पर भी कर से छूट होगी। इसके अलावा आयकर अनुपालन की समयसीमा बढ़ायी गयी है। आयकर विभाग ने एक बयान में यह जानकारी दी।

विभाग ने कहा कि कर्मचारियों को कोविड-19 इलाज को लेकर नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट मिलेगी। साथ ही कोविड संक्रमण के कारण कर्मचारी के निधन पर नियोक्ता या अन्य किसी से संबंधित परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि पर भी कर छूट होगी। 

बयान के अनुसार प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। वहीं पैन-आधार जोड़ने के लिये अंतिम तारीख तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गयी है। नियोक्ताओं के लिये फार्म 16 के रूप में स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र कर्मचारियों को देने के लिये समयसीमा 15 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2021 कर दी गयी है।

पैन-आधार लिंक कराने का तरीका

  • आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www1.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • बाईं ओर दिखने वाले 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें।
  • नया टैब खुलने पर पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालना होगा। 
  • अब नियम और शर्तों के विकल्प पर ओके करें तथा कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • अब आपको कंफर्मेशन आ जाएगा।

आप में से कई लोगों ने आधार को पैन से लिंक कर लिया होगा, लेकिन क्‍या वह लिंक हुआ है या नहीं। यह पता करने का तरीका हम आपको बताते हैं:

सबसे पहले इनटैक्स विभाग की वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं। इसके बाद आपको बायीं ओर Link Aadhar का विकल्प दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा जहां लिंक आधार का विकल्प होगा।

इसी पेज पर आपको सबसे ऊपर Click here का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका पैन नंबर और आधार नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद आपको View Link Aadhar Status बटन पे क्लिक करना है। 

इसके बाद यदि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो गया होगा तो “Your pan is linked to aadhar number XXXXXXXX134” का मैसेज हरे टिक के साथ मिलेगा। इस तरह आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ है या नहीं।

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