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Coronavirus के कारण चली गई है आपकी नौकरी, तो अब सरकार 30 जून तक घर बैठे देगी 50 प्रतिशत सैलरी

31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana योजना पात्र कर्मचारियों को मुहैया कराई जाएगी।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: September 17, 2020 12:01 IST
Lost job due to COVID-19, Govt extends Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana till June 30, 2021- India TV Paisa
Photo:FINANCIAL EXPRESS

Lost job due to COVID-19, Govt extends Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana till June 30, 2021

नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। देश में कई लोगों को अपनी नैकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। कुछ जगह कर्मचारियों की सैलरी में कटौती कर दी गई है। ऐसे में सरकार ने रोजगार गंवाने वाले श्रमिकों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) को 30 जून 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है। 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक यह योजना पात्र कर्मचारियों को मुहैया कराई जाएगी।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ESIC चला रही है। इसके तहत महामारी के दौरान 3 महीने तक औसत सैलरी का 50 प्रतिशत वेतन दिया जाता है। हालांकि पहले इसकी सीमा 25 प्रतिशत थी। इससे ESIC सदस्य कर्मचारियों को करीब 50 प्रतिशत बेरोजगारी लाभ मिलेगा। इस फैसले से करीब 40 लाख श्रमिकों को फायदा होगा। यह योजना 1 जुलाई 2018 से लागू है। इस योजना को 2 साल के लिए पायलट आधार पर लागू किया गया था। बाद में इसमें ढील दी गई।

अटल योजना के तहत कवर व्यक्ति को अपनी बेरोजगारी से ठीक पहले कम से कम 2 साल बीमायोग्य रोजगार में होना जरूरी है। इसमें 24 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक बेरोजगारी भत्ता दोगुना कर दिया गया है। यानी 25 से 50 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। बेरोजगारी की तारीख के 30 दिन बाद क्लेम किया जाएगा। योजना के तहत क्लेम एप्लीकेशन मिलने के 15 दिन के भीतर अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे, जिसमें 3 महीने की औसत सैलरी का 50 प्रतिशत क्लेम मिलेगा।

अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना की अन्‍य शर्तें 4 फरवरी 2019 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही हैं। अटल बीमित व्‍यक्‍ति कल्‍याण योजना उन लोगों के लिए उपलब्‍ध है जिनकी नौकरी 23 मार्च 2020 को या इससे पहले और 1 जनवरी 2021 के बाद गई है। ईएसआईसी बोर्ड ने कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच बेरोजगार हुए लोगों को तीन माह की औसत सैलरी का 50 प्रतिशत भुगतान देने का नियम बनाया है।

 

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