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Pradhan Mantri Awas Yojna: सस्‍ते में घर खरीदना है तो जल्‍दी करें ऑनलाइन आवेदन, 31 मार्च 2021 तक का है समय

PMAY योजना के लिए आवेदन करने और होम लोन पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: November 20, 2020 11:13 IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई यह योजना अन्य लाभों के साथ 20 वर्षों के लि- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई यह योजना अन्य लाभों के साथ 20 वर्षों के लिए होम लोन पर 6.5 प्रतिशत की ब्याज़ सब्सिडी प्रदान करती है।

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती आवास प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक्‍ड सब्सिडी योजना (PMAY CLSS) के तहत होम लोन पर इंटरेस्‍ट सब्सिडी मिलने की तारीख सरकार ने बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी है। इस स्‍कीम का फायदा 6 लाख रुपए से 18 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों को दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई यह योजना अन्य लाभों के साथ 20 वर्षों के लिए होम लोन पर 6.5 प्रतिशत की ब्याज़ सब्सिडी प्रदान करती है। PMAY योजना के लिए आवेदन करने और होम लोन पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए ईडब्‍ल्‍यूएस/एलआईजी वर्ग के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। हालांकि मध्‍यम आय समूह एक व दो के ग्राहक PMAY योजना का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च, 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है। PMAY ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका निम्नलिखित है

  • स्टेप 1: PMAY की आधिकारिक वेबसाइट, यानी https://pmaymis.gov.in पर जाएं।
  • स्टेप 2: Citizen Assessment लिंक को चुनें
  • स्टेप 3: आधार संख्या दर्ज करें : विकल्प का चयन करने पर, आपको ‘Check Aadhaar/VID No. Existence’ पेज पर री-डायरेक्ट किया जाएगा। अपनी जानकारी को वैरीफाई करें यहां आपको दिए गए स्थान में अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा।
  • स्टेप 4: आवश्यक जानकारी दर्ज करें : आपको एप्लिकेशन पेज पर भेज दिया जाएगा। यहां आपको सभी आवश्यक जानकारी जैसे लाभार्थी का नाम, मोबाइल नम्बर,ई-मेल, सभी व्यक्तिगत जानकारी, इनकम स्टेटमेंट , बैंक खाता और अन्य सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी है।
  • स्टेप 5: PMAY एप्लिकेशन को सेव करें : एक बार जब आपने सभी जानकारी दर्ज कर दी है तब आपको डिस्कलेमर चेकबॉक्स  बटन पर क्लिक करना होगा व कैप्चा दर्ज करना होगा। आप भरे हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

जो ग्राहक प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे राज्य सरकारों द्वारा स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में उपलब्ध फॉर्म भरकर ऐसा कर सकते हैं। फॉर्म को 25+GST की मामूली फीस पर खरीदा जा सकता है। जिन आवेदकों के पास CSCपर जाने का समय नहीं है, वे निम्नलिखित तरीके से PMAY आवेदन पत्र का प्रिंट ले सकते हैं:

  • स्टेप 1: प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर जाएं
  • स्टेप 2: नागरिक मूल्यांकन लिंक के तहत , प्रासंगिक विकल्प का चयन करें
  • स्टेप 3: वेरीफाई के लिए अपना आधार नंबर दर्ज करें
  • स्टेप 4: एक बार फॉर्म दिखाई देने के बाद, अपने माउस को राइट-क्लिक करें और  प्रिंट विकल्प चुनें

PMAY आवेदन फॉर्म के बारे में याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

  • आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर या इन दोनों के अलावा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) माध्यमों में उपलब्ध PMAY एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें,  इन दोनों के अलावा किसी पर रजिस्ट्रेशन का अधिकार नहीं है।
  • आवेदन फॉर्म भरने से पहले आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ तैयार रहना चाहिए।
  • आवेदकों को सभी जानकारी को सही-सही भरना होगा क्योंकि आवेदन पत्र पर गलत डेटा अस्वीकृति का कारण बन सकता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के मुख्य लाभ

  • आसान आवेदन : PMAY ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना आसान है। यह आपको व्यक्तिगत रूप से CSC पर जाने और लंबी कतारों में खड़े होने की परेशानी से भी बचाता है। PMAY योजना के लिए आवेदन फॉर्म आप अपने घर पर आराम से ऑनलाइन भर सकते हैं ।
  • ट्रैक करने में आसान: एक बार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट किए जाने के बाद, इसे PMAY योजना पर आसानी से ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है।

PMAY योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार नंबर
  • पहचान का प्रमाण (जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस)
  • निवास का प्रमाण (जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस)
  • यदि आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखता है, तो उसका प्रमाण देना होगा
  • राष्ट्रीयता का प्रमाण (जैसे पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र)
  • आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) आय समूहों के तहत आने वाले आवेदकों को प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा
  • आय का प्रमाण (नवीनतम सैलरी स्लिप इनकम टैक्स रिटर्न)
  • प्रॉपर्टी ऐसेसमेंट सर्टिफिकेट
  • बैंक स्टेटमेंट
  • आवेदक के पास पक्का घर नहीं होने का प्रमाण
  • आवेदक के योजना के तहत घर के निर्माण का प्रमाण (यदि लागू हो)

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