1. Hindi News
  2. पैसा
  3. फायदे की खबर
  4. अगर कट गया है आपका गलत ई-चालान, जानिये कैसे करें शिकायत और बचें जुर्माने से

अगर कट गया है आपका गलत ई-चालान, जानिये कैसे करें शिकायत और बचें जुर्माने से

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : May 17, 2021 11:00 am IST,  Updated : May 17, 2021 11:04 am IST

गलत ई-चालान की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लोगों सो ई-मेल के जरिये अपनी शिकायतें दर्ज कराने को कहा है। जिसके बाद उनके चालान को फिर से जांचा जायेगा।

कैसे करें गलत चालान की...- India TV Hindi
कैसे करें गलत चालान की शिकायत Image Source : PTI

नई दिल्ली। ट्विटर पर लगातार ऐसे संदेशों की भरमार रहती है जिसमें कार या बाइक के मालिक इस बात की शिकायत करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने उनका गलत चालान काट दिया है। दिल्ली पुलिस को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने शिकायत मिलने पर ई-चालान को वेरिफाई करने की प्रक्रिया शुरू की है। जिसमें वाहन चालकों की शिकायत को हल निकाला जा सके।
 
किस तरह की  शिकायतें आ रही हैं सामने
  1. गलत ई-चालान में के मामले में 3 तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं-
  2. पहली शिकायतें ऐसी हैं जिसमें वाहन चालकों ने चालान की रकम भर दी लेकिन उन्हें फिर से चालान भेज दिया गया। इसमें जानकारी से अपडेट होने से जुडी शिकायत होती है 
  3. दूसरी शिकायतों में वाहन चालकों ने दावा किया कि उनका वाहन उस जगह पर मौजूद ही नहीं था जहां के लिये चालान काटा गया, यानी इसमें पूरे चालान पर ही सवाल खड़े किये जातें हैं।
  4. तीसरी शिकायतों में वाहन मालिक अपनी गलती के लिये किसी और वजह या फिर गलती न होने की बात करते हैं। हालांकि वो ये मानते हैं कि वो इस जगह पर मौजूद थे, इसमें एक्शन पर सवाल खड़े किये जाते हैं।  
 
 
कैसे भेजे जाते हैं ई-चालान
पुलिस ऑटोमैटिक कैमरा-आधारित सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिससे सिस्टम नंबर प्लेट स्कैन कर सिस्टम में दी गयी सूचना के आधार पर वाहन मालिक को चालान भेज देता है।
अगर वाहन चालक अपनी गलती मानता है तो दिये गये वक्त में ऑनलाइन जुर्माना भर सकता है।
हालांकि ऐसी स्थिति में जहां वाहन चालक को लगता है कि चालान गलत कटा है वो ऑनलाइन इसे चुनौती दे सकता है।
 
कैसे करें गलत ई-चालान की शिकायत
  • लोगों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लोगों से कहा है कि वो ऐसी शिकायतें उन्हें मेल कर सकते हैं।
  • ये मेल उन्हें tinbt-dtp@nic.in or info@delhitrafficpolice.nic.in. पर किये जा सकते हैं। शिकायत मिलने पर इसकी जांच होगी जिसके बाद चालान को बनाये रखने या उसे रद्द करने का फैसला होगा।
  • इसके साथ ही चालान पाने वाले वर्चुअली भी चालान को चुनौती दे सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के सेक्शन 208 के मुताबिक नियम तोड़ने वालों को मोबाइल फोन पर समन भेजा जायेगा जिसमें उसे दो विकल्प मिलेंगे। जिससे वो या तो जुर्माना भरने का विकल्प चुन सकता सकता है या फिर इसे चुनौती दे सकता है।
 
यह भी पढ़ें: घर के मालिक हैं तो न करें कमाई की फिक्र, सालों तक ऐसे पा सकते हैं हर महीने एक निश्चित रकम

यह भी पढ़ें: PM Kisan: अभी तक आपके खाते में नहीं आई है रकम, ऐसे पता कर सकते हैं कि कहां अटका है आपका पैसा

 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। My Profit से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा