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टैक्स सेविंग के लिए बाकी सिर्फ 5 दिन, गाढ़ी कमाई बचानी है तो जल्द करें इन 4 जगहों पर निवेश

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Mar 28, 2023 07:15 am IST,  Updated : Mar 28, 2023 07:15 am IST

टैक्स सेविंग करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। यानी अब आपके पास टैक्स सेविंग्स के लिए केवल सिर्फ पांच दिन बचे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाढ़ी कमाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बची रहे तो जल्द से जल्द चार जगहों पर निवेश करने की प्लानिंग कर लें।

Tax saving tips - India TV Hindi
पैसा बचाने के लिए करें इन 4 जगहों पर निवेश Image Source : CANVA

Tax Savings Schemes: नए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स सेविंग का मौका धीरे-धीरे आपके हाथ से निकल रहा है। टैक्स सेविंग करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। यानी अब आपके पास टैक्स सेविंग्स के लिए केवल सिर्फ पांच दिन बचे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाढ़ी कमाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बची रहे तो जल्द से जल्द चार जगहों पर निवेश करने की प्लानिंग कर लें। टैक्स सेविंग्स के लिए आप FD, PPF, NPS या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं।

1. एफडी में टैक्स बेनेफिट्स

अपनी गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए आप एफडी में निवेश कर सकते हैं। इससे आपको न केवल सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बल्कि नियम 80C के तहत आपको टैक्स में छूट भी प्राप्त होगी। हालांकि आपको कम से कम 5 साल वाली एफडी ही करवानी होगी। इससे कम अवधि वाली एफडी पर टैक्स में छूट नहीं मिलती है।

2. एनपीएस में निवेश

आय में दो लाख रुपये तक का टैक्स बैनेफिट लेने के लिए आप NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी किसी भी निवेश योजना में दो लाख रुपये तक के टैक्स में छूट नहीं मिलती है। दरअसल, इसमें 1.50 लाख की छूट 80सी की वजह से मिलती है और NPS के टियर-1 खाते में योगदान देने पर 50 हजार रुपये का एडिशन टैक्स बैनिफिट भी मिलता है।

3. पीपीएफ में निवेश

अपनी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए आप पीपीएफ में भी निवेश कर सकते हैं। यह भी 80सी के दायरे में आता है और इसमें भी 1.50 तक का टैक्स बैनेफिट मिलता है। इस योजना में आप 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, जहां आपको अपने निवेश पर 7.1 फीसद के हिसाब से ब्याज भी मिलता है।

4. इंश्योरेंस पॉलिसी

एनपीएस, पीपीएफ और एफडी के अलावा आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी निवेश करके टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी आपको नियम 80सी के चलते टैक्स में छूट मिलती है।

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