Employees Deposit Linked Insurance Scheme(EDLI) is an insurance cover provided by EPFO
नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय द्वारा गुरुवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर घटाकर 8.50 प्रतिशत करने की घोषणा से जहां 6 करोड़ कर्मचारी निराश हैं वहीं एक दूसरी घोषणा से कुछ कर्मचारियों को बड़ी राहत भी मिली है। गुरुवार को मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) के तहत दी जाने वाली राशि का लाभ अब सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसके तहत यह लाभ उन कर्मचारियों के पीड़ित परिवार को भी मिलेगा, जिसने मृत्यु से ठीक पहले 12 महीने में एक से अधिक प्रतिष्ठानों में नौकरियां की हों।
अबतक ईडीएलआई के लिए न्यूनतम 2.5 लाख रुपए तथा अधिकतम 6 लाख रुपए का भुगतान उन सदस्यों को नहीं किया जाता था जिन्होंने मृत्यु से ठीक 12 महीने पहले किसी एक संस्थान में लगातार 12 महीने काम नहीं किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की गुरुवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया।
श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार अब इसका लाभ उन सदस्यों के परिजनों को भी मिलेगा जिन्होंने मृत्यु से ठीक पूर्व के 12 महीने की अवधि में एक से अधिक प्रतिष्ठानों में कार्य किया हो। सीबीटी ने ईडीएलआई योजना, 1976 के पैरा 28 (4) में संशोधन किया है। इसके तहत अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अधिकार दिया गया है ताकि वे ऑनलाइन छूट दे सकें। इससे 25,000 प्रतिष्ठानों के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। इस योजना से छूट प्राप्त नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए ईडीएलआई के बदले समूह बीमा योजना को ले सकता है।






































