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अटलजी के नाम पर मोदी सरकार ने शुरू की थी ये योजना, हर महीने 210 रुपए देकर पा सकते हैं 5,000 तक की गारंटीड पेंशन

आज भारत रत्‍न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मोदी सरकार द्वारा उनके नाम पर शुरू की गई अटल पेंशन योजना गरीबों के बुढ़ापे की लाठी बनेगी।

Written by: Manish Mishra
Published : August 17, 2018 13:36 IST
Atal Pension Yojana- India TV Paisa

Atal Pension Yojana

नई दिल्‍ली। आज भारत रत्‍न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मोदी सरकार द्वारा उनके नाम पर शुरू की गई अटल पेंशन योजना गरीबों के बुढ़ापे की लाठी बनेगी। मोदी सरकार चाहती है कि देश का प्रत्‍येक नागरिक 60 साल की उम्र के बाद पेंशन पाए और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी का मोहताज न रहे। खास तौर से असंगठिक क्षेत्र के मजदूरों लिए केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत की है। अटल पेंशन योजना पेंशन फंड अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा प्रशासित है और इसकी संरचना भी नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) जैसी ही है। अगर कोई 20 साल का व्‍यक्ति प्रति माह 210 रुपए का येगदान इस स्‍कीम में करता है तो 60 साल की उम्र से उसे प्रति महीने 5,000 रुपए मिलेंगे।

प्रति माह 1,000 रुपए से 5,000 रुपए पेंशन की है गारंटी

अटल पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक के पेंशन की गारंटी सरकार देती है। इसके अलावा, इस स्‍कीम में ग्राहक जितने पैसे डालेगा सरकार उसका आधा या 1,000 रुपए सालाना, जो भी राशि कम हो, अपनी तरफ से डालेगी। सरकार अटल पेंशन योजना से जुड़ने वाले सिर्फ उन्‍हीं लोगों के लिए पैसे डालेगी जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा स्‍कीम से नहीं जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास बैंक खाता है तो आप बड़ी आसानी से अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं।

अटल पेंशन योजना से जुड़ने की पात्रता

अटल पेंशन योजना से देश का कोई भी नागरिक जुड़ सकता है जिसकी उम्र 18 से 40 साल है। इस योजना से जुड़ने के लिए आधार होना जरूरी है। इस योजना से जुड़ने के लिए आपके पास आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर, अटल पेंशन योजना में रजिस्‍ट्रेशन करवाते समय आधार नहीं है तो इसकी जानकारी बाद में भी अपडेट करवाई जा सकता है।

जानिए प्रति माह कितनी रकम डालने पर मिलेगी कितनी पेंशन

APY Calculation

APY Calculation

अटल पेंशन योजना से कब कर सकते हैं निकासी

60 साल की उम्र होने के बाद आप इस योजना से निकल सकते हैं। आपके हाथ में जमा रकम नहीं दी जाएगी बल्कि प्रति माह आपको पेंशन देने के लिए एन्‍युइटी की खरीद की जाएगी। हां, अगर अटल पेंशन योजना से जुड़े व्‍यक्ति की असमय मृत्‍यु हो जाती है तो पति या पत्‍नी को पेंशन मिलेगी। दोनों की मृत्‍यु के मामले में नॉमिनी को पेंशन की जमा रकम सौंप दी जाएगी। 60 साल की उम्र से पहले अटल पेंशन योजना से नहीं निकल सकते लेकिन इस योजना से जुड़े व्‍यक्ति की मृत्‍यु या लाइलाज बीमारी होने की दशा में योजना से निकासी संभव है।

अटल पेंशन योजना से जुड़े व्‍यक्ति का खाता इन परिस्थितियों में हो जाता है बंद

अगर कोई व्‍यक्ति अटल पेंशन योजना के खाते में लगातार 6 महीने तक पैसे न डाले तो उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। 12 महीने पैसे न डालने पर खाता डिएक्टिवेट कर दिया जाता है और 24 महीने बाद बंद कर दिया जाता है। इसलिए, एक बार शुरुआत करने के बाद इसमें नियमित रूप से योगदान करते रहें।

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