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इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के लिए पैसे नहीं हैं? टेंशन मत लीजिए, EPFO देगा पैसे

 Edited By: Sunil Chaurasia
 Published : Aug 28, 2024 12:05 pm IST,  Updated : Aug 28, 2024 12:05 pm IST

कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब व्यक्ति के पास प्रीमियम भरने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप ईपीएफओ के मेंबर हैं और सक्रिय रूप से कॉन्ट्रिब्यूशन करते हैं तो आपको प्रीमियम भरने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।

EPFO खाते से भी भरा जा सकता है इंश्योरेंस का प्रीमियम- India TV Hindi
EPFO खाते से भी भरा जा सकता है इंश्योरेंस का प्रीमियम Image Source : FREEPIK

आज के समय में इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी हो गया है। बुरे समय में इंश्योरेंस ही आपकी और आपके परिवार की वित्तीय मदद करता है। इंश्योरेंस को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए आपको समय-समय पर प्रीमियम भरना होता है। प्रीमियम भरने में देरी हुई तो इंश्योरेंस कंपनियां ग्राहकों से जुर्माना वसूलती हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब व्यक्ति के पास प्रीमियम भरने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप ईपीएफओ के मेंबर हैं और सक्रिय रूप से कॉन्ट्रिब्यूशन करते हैं तो आपको प्रीमियम भरने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।

सिर्फ LIC से खरीदे गए इंश्योरेंस पॉलिसी पर ही मिलती है सुविधा

EPFO अपने मेंबर्स को इमरजेंसी में इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के लिए फंड मुहैया कराता है। लेकिन ध्यान रहे कि आपका इंश्योरेंस LIC में होना चाहिए। अगर आपका इंश्योरेंस LIC में नहीं है तो आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा और अगर आपने LIC से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो आपको इस सुविधा का पूरा लाभ मिलेगा। हालांकि, इसके लिए आपको अपना EPF खाता, LIC के साथ लिंक कराना होगा और कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखना होगा।

ईपीएफओ खाते से ही कट जाएंगे प्रीमियम के पैसे

EPF खाते से प्रीमियम भरने के लिए आपको पहले फॉर्म 14 भरना होगा। ये फॉर्म आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। इस फॉर्म में आपको डिटेल्स भरनी होंगी। ऐप्लिकेशन अप्रूव होने के बाद ड्यू डेट या उससे पहले ही आपके ईपीएफ खाते से LIC पॉलिसी के प्रीमियम का अमाउंट कट जाएगा।

पॉलिसीहोल्डर्स को इन बातों का भी रखना होगा खास ध्यान

इस खास सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको कम से कम 2 साल से ईपीएफओ का मेंबर होना होगा। अगर आपको EPFO में 2 साल का समय पूरा नहीं हुआ तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि फॉर्म 14 भरते समय आपके ईपीएफ खाते में कम से कम 2 साल की प्रीमियम के बराबर पैसा होना चाहिए।

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