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Mutual Funds: बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड में कैसे कर सकते हैं निवेश, जानिए पूरा प्रोसेस

 Edited By: Abhinav Shalya
 Published : Dec 02, 2023 09:37 am IST,  Updated : Dec 02, 2023 09:37 am IST

Mutual Funds: बच्चों के नाम पर आप आसानी से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। हालांकि, इससे होने वाली इनकम को माता-पिता की इनकम में जोड़ा जाता है।

Mutual Fund- India TV Hindi
बच्चों के नाम से म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश? Image Source : FREEPIK

म्यूचुअल फंड्स में बच्चों के नाम भी आसानी से आप निवेश कर सकते हैं। इससे आपको बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे बड़े खर्चों को उठाने में मदद मिलेगी। म्चूचुअल फंड्स की खास बात होती है कि इसके जरिए आप बिना समय दिए आसानी से बाजार में निवेश कर सकते हैं। वहीं, बच्चों के नाम पर म्यूचुअल में निवेश करने के एक फायदा यह भी है कि समय ज्यादा होने के कारण कंपाउडिंग का फायदा आपको ज्यादा मिल पाता है और इससे आपको अपना पोर्टफोलियो में विविधता लाने में भी मदद मिलती है। 

बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्रोसेस 

बच्चों के नाम पर आसानी से ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में खाता खोलते समय आपको बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र, माता-पिता या अभिभावक होने का फ्रूफ और पता प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। इसके बाद बच्चे और अभिभावक की केवाईसी होने के बाद आसानी से आप खाता खोल सकते हैं। 

इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड स्कीम का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन के समय हमेशा अपनी रिस्क प्रोफाइल, समय अवधि और फंड के प्रकार पर अवश्य ध्यान दें। अब आप पूंजी के जरिए निवेश कर सकते हैं। 

माता-पिता को देना होता है चाइल्ड म्यूचुअल फंड टैक्स

इनकम टैक्स की धारा 64 के मुताबिक, अगर बच्चे की 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर म्यूचुअल फंड की बिक्री से कैपिटल गेन होता है तो उसे माता-पिता या अभिभावक की इनकम में जोड़ा जाएगा और जैसे बच्चा 18 वर्ष से ज्यादा का हो जाता है तो म्यूचुअल फंड से होने वाली इनकम पर उसे टैक्स देना होगा। 

बता दें, अगर आप बच्चों के नाम पर निवेश कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड की बिक्री पर पैसा केवल बच्चे के ही बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। इस कारण निवेश के समय चाइल्ड बैंक अकाउंट होना जरूरी है। 

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