कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) लगातार अपने अंशधाराकों को सहूलियत देने के लिए कदम उठा रहा है। ईपीएफओ क्लेम सेटलमेंट को तेज करने के बाद अब एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने की योजना पर काम कर रहा है। ऐसे में अगर आपने अपने पीएफ खाते से किसी जरूरत के लिए पैसा निकालने के लिए क्लेम रेज किया है या करने की तैयारी में हैं तो आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि क्लेम के बाद पैसा कब मिलेगा? आपको बता दें कि ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, ऑटो-सेटलमेंट मोड के तहत किए गए सभी दावे, जिसमें कोई मैनुअल नहीं है को डिजिटल रूप से 3 दिनों या 72 घंटों के भीतर सेटल किया जाएगा। आपको बता दें कि बीमारी के इलाज, बच्चों की पढ़ाई, विवाह और घर खरीदने के लिए पीएफ से पैसा निकालने के दावे ऑटो-सेटलमेंट के अंतर्गत आते हैं।
मैनुअल सेटलमेंट में लग सकता है समय
अगर अपने पीएफ से पैसा निकालने के लिए मैनुअल क्लेम किया है तो इसके सेटलमेंट में 15 से 30 दिन का समय लग सकता है। हालांकि, अगर 20 दिनों के भीतर आपका क्लेम सेटल नहीं होता है, तो आप EPFO के हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1425 पर संपर्क कर सकते हैं या ईपीएफओ की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
5 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं पैसा
आपको बता दें कि ईपीएफओ ने अपने अंशधारकों को राहत देने के लिए ऑटो-सेटलमेंट मोड की राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। ईपीएफओ के अनुसार, मकान/फ्लैट की खरीद/मकान का निर्माण, जिसमें भूमि का अधिग्रहण भी शामिल है के लिए पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। अगर किसी कर्मचारी को लगातार 2 महीने से अधिक समय तक वेतन नहीं मिला है तो वह भी पीएफ से पैसा निकाल सकता है।



































