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Income Tax ने लॉन्च किया धांसू Calculator, चुटकी में पता चल जाएगा नए और पुराने टैक्स रिजीम में कौन बेहतर?

 Edited By: Vikash Tiwary
 Published : Feb 23, 2023 03:04 pm IST,  Updated : Feb 23, 2023 03:23 pm IST

Income Tax Department: इनकम टैक्स ने एक ऐसा कैलकुलेटर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप ये तय कर सकते हैं कि आपकी कमाई के हिसाब से कौन सा टैक्स आपके लिए फायदेमंद होगा। यहां जानिए आसान भाषा में कि कैसे इसका इस्तेमाल होगा?

Income Tax Calculator- India TV Hindi
Income Tax ने लॉन्च किया धांसू Calculator Image Source : INDIA TV

Income Tax Calculator: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए नई टैक्स व्यवस्था में छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। टैक्सपेयर्स में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। नई बनाम पुरानी टैक्स रिजीम पर बहस छिड़ गई है। आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को यह तय करने में मदद करने के लिए एक टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया है कि कौन सी इनकम टैक्स रिजीम उनके लिए बेहतर होगी? आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध Tax कैलकुलेटर के साथ टैक्सपेयर्स यह तुलना कर सकते हैं कि यदि वे दोनों में से किसी एक को चुनते हैं तो उन्हें कितना टैक्स देना होगा। Income Tax Of India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर आईडी से ट्वीट करते हुए कहा कि टैक्स कैलकुलेटर अब लाइव है! धारा 115बीएसी के अनुसार व्यक्ति/एचयूएफ/एओपी/बीओआई/कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (एजेपी) के लिए नई टैक्स व्यवस्था की तुलना में पुरानी टैक्स रिजीम की जांच करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इस टैक्स कैलकुलेटर को अब आईटी विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

ऐसे करें अपने टैक्स का कैलकुलेशन

टैक्सपेयर्स को लिंक ओपेन करने के ठीक बाद एक फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा। उसमें व्यक्ति से मांगी गई जानकारी देनी होगी। उसमें अपना पता, ग्रॉस सैलरी, कमाई, छूट जिसे आपको दावा करना है। ऐसी सभी जानकारी आपको फॉर्म में दिए गए बॉक्स में भरनी होगी। जैसे-जैसे आप उसमें जानकारी भरते जाएंगे, वैसे-वैसे वह आपको टैक्स कैलकुलेट कर आपको बताता जाएगा। बता दें कि आईटी डिपार्टमेंट के तरफ से रिटर्न का फॉर्म जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022-23 यानि एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए ITR फॉर्म नोटिफाई कर दिया है। इस बार यह दो महीने पहले ही जारी किया गया है। हर बार इसे अप्रैल में नोटिफाई किया जाता था। डिपार्टमेंट का इसपर कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ITR Form फाइल करने वालों को पर्याप्त समय मिल सके। अगर आप फॉर्म फाइल करने की सोच रहे हैं और आपका मन इसबार बिना किसी थर्ड पार्टी एजेंट की मदद से फाइल करनी है तो नीचे बताए गए प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं।

Tax rate
Image Source : INDIA TVये है दोनों टैक्स में अंतर

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