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Income tax return भरने से पहले इन पेपरों को कर लें इकट्ठा, बाद में नहीं होगी कोई परेशानी

रिटर्न भरने में बैंक अकाउंट्स का ब्योरा देना होता है। इसलिए भरने से पहले अपने सभी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट्स निकाल लें।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : June 24, 2022 16:13 IST
Income tax return - India TV Paisa
Photo:INDIA TV

Income tax return 

Highlights

  • रिटर्न फाइल से पहले टीडीएस सर्टिफिकेट जरूर प्राप्‍त कर लें
  • फॉर्म 26AS रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी पेपरों में से एक है
  • रिटर्न भरने के लिए आपके पास पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर होने चाहिए

Income tax return: असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल चालू हो गया है। ऐसे में आप भी अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे होंगे। क्‍या आपको पता है कि रिटर्न भरते वक्‍त फॉर्म में कई जरूरी जानकारी मांगी जाती है। उन जानकारियों को देने के लिए आपके पास उससे जुड़े पेपर होना जरूरी है। अगर, पेपर नहीं होंगे तो आप सही से अपना आईटीआर नहीं भर पाएंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि आईटीआर भरते समय किन-किन पेपरों की जरूरत पड़ेगी।

एम्‍प्‍लायर से मिलने वाला फॉर्म 16

आप नौकरी में हैं तो आपको एम्‍प्‍लायर की ओर से फॉर्म 16 मिला होगा। इस फॉर्म में आपके एम्‍प्‍लायर द्वारा काटे गए टैक्‍स और इनकम का पता चलता है। अगर, अभी तक आपके एम्प्लायर से आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है तो जल्द से जल्द यह फॉर्म प्राप्‍त करें, क्‍योंकि इनकम टैक्‍स भरते वक्‍त फॉर्म 16 नहीं होने पर रिटर्न फाइल करना काफी कठिन हो जाता है। अगर, किसी कारण बस आपको फॉर्म 16 नहीं है तो आप अपनी सैलरी स्लिप के सहारे भी रिटर्न भर सकते हैं। इसमें भी प्रत्येक महीने काटे गए टीडीएस की जानकारी रहती है।

टीडीएस सर्टिफिकेट

सैलरी के अलावा अगर आपके पास आय के दूसरे स्रोत हैं और इस पर टीडीएस कटौती हुई है तो रिटर्न फाइल से पहले टीडीएस सर्टिफिकेट जरूर प्राप्‍त कर लें। उदाहरण के तौर पर आपको रेंटल इनकम, शेयर, एफडी से आय हुई है और इस पर टीडीएस कटा है तो इसका सर्टिफिकेट प्राप्‍त कर लें।

फॉर्म 26AS 

फॉर्म 26AS रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी पेपरों में से एक है। इस फॉर्म से आप पता कर सकते हैं कि कंपनियों या बैंक ने जो टीडीएस काटा है, उसे सरकार के पास जमा कराया गया है या नहीं। इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर, आप दूसरी बार रिटर्न भर रहे हैं तो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होंगे। इनका उपयोग कर आप www.incometaxindiaefiling.gov.in  पर लॉगइन कर पता कर सकते हैं कि कंपनी या बैंक ने आपका पैसा सरकार के पास जमा किया है या नहीं। 

अगर, आप पहली बार रिटर्न भरने जा रहे हैं तो इस साइट पर जाकर रजिस्‍टर योर सेल्फ पर रजिस्‍टर करना होगा। आपका यूजर नेम और आपका पैन नंबर होगा। पासवर्ड आप खुद जेनरेट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद फॉर्म 26AS  पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं।

बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स

रिटर्न भरने में बैंक अकाउंट्स का ब्‍योरा देना होता है। इसलिए भरने से पहले अपने सभी बैंक अकाउंट का स्‍टेटमेंट्स निकाल लें। इस स्टेटमेंट्स से आपको  बैंक में जमा पैसे पर कुल इंटरेस्‍ट की जानकारी मिल जाएगी। ब्याज से मिली जानकारी को भी आपको इनकम टैक्‍स रिटर्न भरते समय डालना होता है। अगर, यह जानकारी छूट जाती है या गलत दी जाती है तो इनकम टैक्‍स विभाग आपके ऊपर जुर्माना लगा सकता है और अधिक शुल्‍क वसूल कर सकता है।

डिडक्शन के पेपर

इनकम टैक्‍स की विभिन्‍न धाराओं के अनुसार कर छूट के पेपर रिटर्न भरते समय आपके पास होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपने 80C, 80D या 80E आदि के तहत छूट ली है तो उसके पेपर आपके पास होने चाहिए। हालांकि, यह जानकारी आपको फॉर्म 16 से भी मिल जाएगी, लेकिन पेपर होने से क्रॉस चेक करने में सहूलियत होगी।

इन पेपरों की भी पड़ेगी जरूरत

रिटर्न भरने के लिए आपके पास पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर होने चाहिए। ऊपर दिए गए सभी पेपर ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने से पहले इकट्ठे कर लें, इससे बिना गलती के रिटर्न भरने में आसानी होगी। इससे गलती के चांस कम होंगे।

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