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इस सेविंग स्कीम में चाहे जितनी मर्जी खोल सकते हैं अकाउंट, निवेश की नहीं कोई लिमिट, पैसा होगा डबल

 Published : Oct 07, 2024 06:50 am IST,  Updated : Oct 07, 2024 06:50 am IST

भारत सरकार की इस स्कीम में महज 1000 रुपये के साथ ही निवेश की शुरुआत की जा सकती है। साथ ही आप इसमें अनलिमिटेड पैसा जमा कर सकते हैं। एक खास स्थिति में अकाउंट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर भी किया जा सकता है।

तीन वयस्क मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोलकर भी इसमें निवेश कर सकते हैं। - India TV Hindi
तीन वयस्क मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोलकर भी इसमें निवेश कर सकते हैं। Image Source : FILE

अगर आप उन निवेशकों में से हैं जो एक सुरक्षित निवेश विकल्प के साथ जाना चाहते हैं तो सरकार की एक खास स्कीम किसान विकास पत्र (केवीपी) पर विचार कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह स्कीम सीधे भारत सरकार से समर्थित है। यह अकाउंट पोस्ट ऑफिस या बैंक में ओपन कराया जा सकता है। खास बात यह भी है कि इस स्कीम में आपको निवेश की पूरी आजादी  भी मिलती है और रिटर्न भी बेहतर मिलता है। इस सेविंग स्कीम में आपका पैसा डबल भी हो सकता है। इसमें आप जितनी मर्जी हो उतने किसान विकास पत्र अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आइए, इस सेविंग स्कीम से जुड़ी बातों पर चर्चा करते हैं।

कौन कर सकता है निवेश

भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, कोई भी एक वयस्क व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। साथ ही तीन वयस्क मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोलकर भी इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा,  नाबालिग व्यक्ति या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की ओर से अभिभावक भी निवेश कर सकते हैं और अगर 10 साल से ज्यादा उम्र का कोई नाबालिग है तो वह भी अपने नाम से इस स्कीम में निवेश शुरू कर सकता है।

निवेश और ब्याज दर

किसान विकास पत्र में आप चाहे जितनी मर्जी हो, उतने अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें निवेश की कोई लिमिट नहीं है। हां, कम से कम 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकती है और इसमें 100 के मल्टीपल में अनलिमिटेड पैसा डिपोजिट कर सकते हैं। इस स्कीम पर ब्याज दर भारत सरकार तय करती है। मौजूदा समय में किसान विकास पत्र में जमा रकम पर 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज ऑफर किया जा रहा है। ध्यान रहे, जमा राशि वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मेच्योरिटी पीरियड पर मेच्योर होगी, जो जमा की तारीख पर लागू होगी।

एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर भी कर सकते हैं अकाउंट

इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, एक खास स्थिति में अकाउंट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। जैसे खाताधारक की मृत्यु पर नॉमिनी या कानूनी वारिसों को, खाताधारक की मृत्यु पर संयुक्त धारकों को, कोर्ट के किसी खास आदेश पर या किसी खास अथॉरिटी के पास खाता गिरवी रखने पर केवीपी अकाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है।

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