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सीनियर सिटीजन इस स्कीम में कर सकते हैं ₹30,00,000 तक निवेश, रिटर्न मिलता है शानदार, जानें पूरी बात

 Published : Oct 03, 2024 08:59 am IST,  Updated : Oct 03, 2024 08:59 am IST

अगर इस स्कीम के अकाउंट में कोई अतिरिक्त राशि जमा की जाती है, तो अतिरिक्त राशि जमाकर्ता को तुरंत वापस कर दी जाएगी और अतिरिक्त जमा की तारीख से वापसी की तारीख तक केवल बचत खाता ब्याज दर लागू होगी।

ज्वाइंट अकाउंट में जमा की पूरी राशि केवल पहले खाताधारक के लिए होगी।- India TV Hindi
ज्वाइंट अकाउंट में जमा की पूरी राशि केवल पहले खाताधारक के लिए होगी। Image Source : FILE

वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन) के लिए भारत सरकार की एक खास योजना है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह स्कीम सुरक्षित भी है और इसमें रिटर्न भी आकर्षक मिलता है। एक वरिष्ठ नागरिक इसमें मैक्सिमम 30 लाख रुपये तक की राशि निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत पोस्ट ऑफिस या बैंक में कहीं एक जगह अकाउंट ओपन कराना होता है। यह स्कीम टैक्स की भी बचत कराती है। इस स्कीम को वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए खासतौर से डिजाइन किया गया है।

कौन खोल सकता है अकाउंट

60 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय इस योजना के तहत अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा, 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के रिटायर नागरिक कर्मचारी, इस शर्त के अधीन कि रिटायरमेंट लाभ प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर निवेश करते हैं तो वह भी अकाउंट खोल सकते हैं। साथ 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के रिटायर रक्षा कर्मचारी, इस शर्त के अधीन कि रिटारमेंट लाभ मिलने के 1 महीने के भीतर निवेश करते हैं तो वह भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अकाउंट व्यक्तिगत क्षमता के रूप में या केवल पति/पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है। ज्वाइंट अकाउंट में जमा की पूरी राशि केवल पहले खाताधारक के लिए होगी।

कितना मिलता है ब्याज

इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट पर 8.2 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता है। ब्याज की रकम जमा की तारीख से 31 मार्च / 30 सितंबर / 31 दिसंबर तक देय और उसके बाद, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को देय होता है।

कम से कम शुरुआत 1000 रुपये से होगी

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में न्यूनतम 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकती है और 1000 के मल्टीपल में, अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। अगर एससीएसएस खाते में कोई अतिरिक्त रकम जमा किया जाता है, तो अतिरिक्त राशि जमाकर्ता को तुरंत वापस कर दी जाएगी और अतिरिक्त जमा की तारीख से वापसी की तारीख तक केवल बचत खाता ब्याज दर लागू होगी। इस योजना के तहत निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के लाभ के लिए योग्य है।

अकाउंट को करा सकते हैं एक्सटेंड

खाताधारक संबंधित डाकघर या बैंक में पासबुक के साथ निर्धारित फॉर्म जमा करके परिपक्वता तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए खाते को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अकाउंट को मेच्योरिटी के 1 वर्ष के भीतर बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रहे, एक्सटेंड किए गए अकाउंट पर परिपक्वता तिथि पर लागू दर पर ब्याज मिलेगा।

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