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ITR दाखिल करने की समयसीमा आगे बढ़ी, जानिए क्या है नई तारीख

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Dec 30, 2020 06:43 pm IST,  Updated : Dec 30, 2020 09:16 pm IST

आयकर रिटर्न दाखिल करने में आ रही मुश्किलों को देखते हुए विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। अब करदाता 10 जनवरी तक अपना रिटर्न भर सकेंगे

रिटर्न की आखिरी तारीख...- India TV Hindi
रिटर्न की आखिरी तारीख बढ़ी Image Source : FILE PHOTO

नई दिल्ली। आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ गई है। विभाग ने आज नई तारीखें जारी कर दी हैं। विभाग के मुताबिक अलग अलग कैटेगरी के लिए समयसीमा अलग अलग अवधि के लिए बढ़ाई गई हैं। कोरोना महामारी और रिटर्न भरने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए ये फैसला किया गया है।

वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न अब 10 जनवरी 2021 तक भरा जा सकता है। पहले ये अवधि 31 दिसंबर थी। ये समयसीमा उन आयकर दाताओं पर लागू होगी जिन्हें अकाउंट को ऑडिट नहीं करवाना होता है। ये सामान्य रूप से आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के जरिए रिटर्न भरते हैं।

वहीं जिन करदाताओं के अकाउंटस को ऑडिट करने की जरूरत होती है वो अब 15 फरवरी तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनियों के द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 15 फरवरी होगी। वहीं GST रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख भी बढ़ गई है।  GST एक्ट 2017 के तहत सालाना रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़कर अब 28 फरवरी हो गई है। साथ ही सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम में डिक्लेयरेशन के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी है।

ये लगातार तीसरी बार है जब समयसीमा को बढ़ाया गया है। इससे पहले 31 जुलाई से 30 नवंबर तक समयसीमा बढ़ी थी। जिसके बाद 31 दिसंबर और अब 10 जनवरी तक समयसीमा बढ़ाई गई है।

कल ही आयकर विभाग ने आधार ओटीपी को लेकर आ रही दिक्कतों पर सफाई देते हुए कहा था कि विभाग को इस बारे में शिकायतें मिल रही हैं और इन्हें संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। शिकायतें मिलने पर विभाग ने ये भी सलाह दी थी कि करदाता ई वेरिफिकेशन के लिए दूसरे विकल्पों का चुनाव भी कर सकते हैं। जिसमें रिटर्न फाइल करने के लिए 120 दिन का वक्त दिया जाता है। इससे पहले रिटर्न भरने में आ रही दिक्कतों के बाद करदाताओं ने ट्वीट के जरिए सरकार से समयसीमा बढ़ाने की मांग की थी। इन सभी शिकायतों, दिक्कतों और महामारी की चुनौतियों को देखते हुए विभाग ने रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ा दी है।

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